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अनिल अंबानी को बड़ा झटका, NCLAT का 260 करोड़ रुपये के रिफंड की राशि पर निर्देश देने से इनकार

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चार हफ्तों के भीतर कर्ज चुकाए जाने के आदेश के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 260 करोड़ रुपये की रकम सीधे एरिक्सन को जारी किए जाने की अपील की थी।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Fri, 15 Mar 2019 07:23 PM (IST)Updated: Sat, 16 Mar 2019 06:51 PM (IST)
अनिल अंबानी को बड़ा झटका, NCLAT का 260 करोड़ रुपये के रिफंड की राशि पर निर्देश देने से इनकार
अनिल अंबानी को बड़ा झटका, NCLAT का 260 करोड़ रुपये के रिफंड की राशि पर निर्देश देने से इनकार

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। नैशनल कंपनी लॉ अपीली ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) में अनिल अंबानी को बड़ा झटका लगा है।

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टीवी रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) की याचिका पर फैसला सुनाते हुए एनसीएलएटी ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को 260 करोड़ रुपये की टैक्स रिफंड की राशि को एरिक्सन को दिए जाने के मामले में किसी तरह का निर्देश दिए जाने से इनकार कर दिया है।

एनसीएलटी ने कहा, 'किसी भी पार्टी को अन्य पार्टियों के साथ सेटलमेंट के लिए कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है।'

एनसीएलएटी के इस आदेश के बाद अनिल अंबानी की मुश्किलें बढ़ सकती है।

सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चार हफ्तों के भीतर कर्ज चुकाए जाने के आदेश के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने बैंकों से कंपनी के टैक्स रिफंड की 260 करोड़ रुपये की रकम सीधे एरिक्सन को जारी किए जाने की अपील की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।

यह भी पढ़ें: SC के आदेश के बाद अनिल अंबानी ने बैंकों से कहा, टैक्स रिफंड में मिले 260 करोड़ रुपये एरिक्सन को जारी करें


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