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SC के आदेश के बाद अनिल अंबानी ने बैंकों से कहा, टैक्स रिफंड में मिले 260 करोड़ रुपये एरिक्सन को जारी करें

सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।

By Abhishek ParasharEdited By: Published: Thu, 21 Feb 2019 12:41 PM (IST)Updated: Fri, 22 Feb 2019 08:48 AM (IST)
SC के आदेश के बाद अनिल अंबानी ने बैंकों से कहा, टैक्स रिफंड में मिले 260 करोड़ रुपये एरिक्सन को जारी करें
SC के आदेश के बाद अनिल अंबानी ने बैंकों से कहा, टैक्स रिफंड में मिले 260 करोड़ रुपये एरिक्सन को जारी करें

नई दिल्ली (बिजनेस डेस्क)। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से चार हफ्तों के भीतर कर्ज चुकाए जाने के आदेश के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस (Rcom) ने गुरुवार को बैंकों से 260 करोड़ रुपये की रकम सीधे एरिक्सन को जारी किए जाने की अपील की है।

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आरकॉम ने कहा कि यह रकम टैक्स रिफंड के बाद बैंकों के पास जमा है।

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को अवमानना का दोषी करार देते हुए चार हफ्तों के चार हफ्तों के भीतर एरिक्सन की 453 करोड़ रुपये की बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था।  कोर्ट ने कहा था कि अगर वह ऐसा करने में नाकाम रहते हैं, तो उन्हें तीन महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

कोर्ट के इस फैसले के बाद रिलायंस कम्युनिकेशंस समेत रिलायंस समूह की सभी कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट आई थी।

एरिक्सन ने 550 करोड़ रुपये का बकाया नहीं चुकाने के मामले में अनिल अंबानी, रिलायंस टेलीकॉम के चेयरमैन सतीश सेठ और रिलायंस इन्फ्राटेल की चेयरपर्सन छाया विरानी और एसबीआई के चेयरमैन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना की याचिका दायर की थी।

23 अक्टूबर 2018 को कोर्ट ने आरकॉम से कहा था कि वह 15 दिसंबर 2018 तक इस रकम का भुगतान कर दें। ऐसा नहीं करने की स्थिति में उन्हें 12 फीसद ब्याज के साथ कर्ज चुकाना पड़ेगा।

गुरुवार को रिलायांस कम्युनिकेशंस के शेयरों में 4 फीसद तक की तेजी आई है। बीएसई में कंपनी का शेयर करीब चार फीसद की उछाल के साथ 6 रुपये पर ट्रेड कर रहा है।

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