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कोविड से मरे सरकारी सामान्य बीमा कर्मियों के परिजनों को मिलेंगे 10 लाख रुपये

बीमाकर्ता के मुताबिक यह लाभ कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए मौजूदा अनुग्रह चिकित्सा राहत योजना से अलग होगा। लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 2020 में इसके फैलने के बाद कोविड-19 से पीड़ित थे और यह उन लोगों पर लागू होता है जो भविष्य में पीड़ित हो सकते हैं।

By NiteshEdited By: Published: Fri, 23 Jul 2021 07:00 AM (IST)Updated: Fri, 23 Jul 2021 08:51 AM (IST)
Rs 10 lakh to kin of govt general insurance employees dying of Covid

नई दिल्ली, आइएएनएस। सामान्य बीमा कर्मचारी अखिल भारतीय संघ (GIEAIA) के एक शीर्ष नेता ने कहा कि सरकारी स्वामित्व वाली चार गैर-जीवन बीमा कंपनियों के कर्मचारी, जिनका देहांत कोविड-19 के कारण हुआ उनके नामित व्यक्तियों को 10 लाख रुपये की अनुग्रह राशि का भुगतान होगा।

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कोविड-19 से मौत होने पर नामित व्यक्ति को 10 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि

चार बीमा कंपनियों में से एक Oriental Insurance Company Ltd ने गुरुवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि जिनकी मौत कोविड-19 से हो गई है उन कर्मचारियों के नामित व्यक्ति को 10 लाख रुपये की एकमुश्त अनुग्रह राशि का भुगतान होगा। इसने यह भी कहा कि वह कर्मचारी/पति/पत्नी/आश्रित बच्चों और माता-पिता के इलाज के लिए किए गए स्टाफ ग्रुप मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत बचे हुए शेष चिकित्सा खर्चो की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति करेगा।

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किन्हें मिलेगा इसका फायदा

बीमाकर्ता के मुताबिक, यह लाभ कुछ विशिष्ट बीमारियों के लिए मौजूदा अनुग्रह चिकित्सा राहत योजना से अलग होगा। लाभ उन लोगों को मिलेगा जो 2020 में इसके फैलने के बाद कोविड-19 से पीड़ित थे और यह उन लोगों पर लागू होता है जो भविष्य में पीड़ित हो सकते हैं।

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GIEAIA के महासचिव ने क्या कहा

GIEAIA के महासचिव के. गोविंदन ने कहा कि यह लाभ सभी चार सरकारी स्वामित्व वाली गैर-जीवन बीमा कंपनियों- द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस, द नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और द युनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लिए लागू होगा।

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