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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 15, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

New Tax Regime: नई टैक्स रिजीम पुरानी से किन मायनों में है अलग, मिलते हैं ये फायदे

Published: Mon, 15 Jan 2024 07:30 PM (IST)

बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नई टैक्स रिजीम को लेकर कई बड़े एलान किए गए ...और पढ़ें

New Tax Regime: नई टैक्स रिजीम में मिलते हैं ये फायदे
New Tax Regime: नई टैक्स रिजीम में मिलते हैं ये फायदे

बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। New Tax Regime: बजट 2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से नई टैक्स रिजीम को लेकर कई बड़े एलान किए गए थे। सरकार ने इस टैक्स रिजीम को आकर्षक बनाने के लिए नए एलान किए थे।

नई टैक्स रिजीम को चुनते हैं तो आपको कई फायदे मिलते हैं। इस आर्टिकल में आपको पुरानी टैक्स रिजीम के मुकाबले नई टैक्स रिजीम में मिलने वाले फायदों की ही जानकारी दे रहे हैं।

बता दें, पुरानी टैक्स रिजीम को नहीं चुनते हैं तो नई टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रूप से मानी जाती है। यानी आपकी इनकम पर टैक्स का कैलकुलेशन नई टैक्स रिजीम के बेस पर होता है।

नई टैक्स रिजीम के साथ टैक्सपेयर्स को टैक्स स्लैब में छूट मिलती है। इसके साथ ही टैक्सपेयर्स को स्टैंडर्ड डिडक्शन और कम सरचार्च का फायदा मिलता है-

सरचार्ज अब 25 प्रतिशत तक हुआ

नई टैक्स रिजीम के साथ ज्यादा आय वाले लोगों को फायदा मिलता है। दो करोड़ से ज्यादा आय होने पर अब सरचार्च को कम कर दिया है। सरचार्च को घटा कर अब 25 प्रतिशत तक कर दिया गया है।

7 लाख रुपये तक की आय पर नहीं लगेगा टैक्स

नई टैक्स रिजीम के साथ इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87A के तहत मिलने वाली टैक्स डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। नई टैक्स रिजीम के साथ 5 लाख की जगह 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।

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स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलेगा फायदा

पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा केवल पुरानी टैक्स रिजीम के साथ ही मिल रहा था। हालांकि, अब स्टैंडर्ड डिडक्शन का फायदा नई टैक्स रिजीम में भी मिलता है। 7 लाख रुपये की छूट के अलावा, 50 हजार रुपये की एक्स्ट्रा छूट मिलेगी।

टैक्स स्लैब को लेकर हुआ ये बदलाव

नई टैक्स रिजीम के साथ टैक्स स्लैब को लेकर भी बदलाव हुआ है। नए नियमों के मुताबिक अब 0-3 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3-6 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

6-9 लाख रुपये तक की आय पर 10 प्रतिशत टैक्स देना होगा। 9-12 लाख रुपये तक की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।

12-15 लाख रुपये तक की आय पर 20 प्रतिशत टैक्स देना होगा। वहीं 15 लाख रुपये से अधिक आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लिया जाएगा।