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NPS से निकासी से जुड़े नियमों में ढील, आप 30 जून तक इस तरह उठा सकते हैं लाभ

अप्रैल में पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 के इलाज के लिए अपने एनपीएस अकाउंट से फंड की निकासी की अनुमति दे दी थी।

By Ankit KumarEdited By: Published: Sun, 21 Jun 2020 02:44 PM (IST)Updated: Mon, 22 Jun 2020 08:02 PM (IST)
NPS से निकासी से जुड़े नियमों में ढील, आप 30 जून तक इस तरह उठा सकते हैं लाभ

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। कोरोनावायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के टैक्स क्लेम के लिए विभिन्न योजनाओं में निवेश की समयसीमा को बढ़ाकर 30 जून कर दिया है। सरकार के इस प्रावधान के बाद कर कटौती में कमी के लिए आयकरदाता नेशनल पेंशन स्कीम (NPS), पीपीएफ और एनएससी में 30 जून तक निवेश कर सकते हैं। इसी बीच कोरोना वायरस की वजह से पेंशन फंड रेगुलेटर PFRDA ने एनपीएस निकासी (एकमुश्त और आंशिक) से जुड़े नियमों में ढील दी है। नियमों में दी गई ढील का इस्तेमाल 30 जून, 2020 तक एक बार निकासी के लिए किया जा सकता है।  

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नोडल कार्यालयों या NPS सेवा प्रदाताओं को एनपीएस सब्सक्राइबर्स द्वारा फंड की निकासी के लिए डिजिटल माध्यम से भेजे गए दस्तावेजों की स्व-प्रमाणित स्कैन कॉपी को स्वीकार करने के लिए कहा गया है।  

एनपीएस सब्सक्राइबर्स द्वारा दस्तावेज जमा किए जाने के बाद नोडल अधिकारियों/ POPs को दस्तावेज की सत्यता की जांच करनी होगी और उनके निकासी से जुड़े रिक्वेस्ट को संस्तुति देने से पहले सब्सक्राइबर की पहचान की पुष्टि करनी होगी।   

वैकल्पिक तौर पर सब्सक्राइबर्स निकासी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले CRA सिस्टम में निकासी से जुड़े दस्तावेज भी अपलोड कर सकते हैं। 

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इससे पहले अप्रैल में पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर्स को कोविड-19 के इलाज के लिए अपने एनपीएस अकाउंट से फंड की निकासी की अनुमति दे दी थी। 

उल्लेखनीय है कि आयकर से जुड़ी नई दरें एक अप्रैल से प्रभावी हो गई हैं। हालांकि, पुराना टैक्स स्लैब अब भी है और आप दोनों में से एक विकल्प को चुन सकते हैं। अगर आप टैक्स की नई दरों को चुनते हैं तो आप एनपीएस योजना में अंशदान के बाद कुछ कर सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।


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