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सन टीवी को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं

मारन के स्वामित्व वाले सन टीवी नेटवर्क मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के रुख से नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि सन टीवी नेटवर्क को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने इस

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Sat, 27 Jun 2015 08:26 PM (IST)Updated: Sat, 27 Jun 2015 08:59 PM (IST)
सन टीवी को गृह मंत्रालय से सुरक्षा मंजूरी नहीं

नई दिल्ली। मारन के स्वामित्व वाले सन टीवी नेटवर्क मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय के रुख से नया मोड़ आ गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की आपत्तियों के बावजूद मंत्रालय ने शनिवार को स्पष्ट कर दिया कि सन टीवी नेटवर्क को सुरक्षा संबंधी मंजूरी नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने इस टीवी नेटवर्क के मालिकों पर कई नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है।

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गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि भले ही इस मामले में लोगों की राय कुछ भी हो, किंतु हमारा रुख स्पष्ट है। सन टीवी को सुरक्षा संबंधी मंजूरी देने के लिए कानून में कोई प्रावधान नहीं है। दक्षिण भारत में सन टीवी 33 चैनलों और एफएम रेडियो स्टेशनों का संचालन करता है।

सन टीवी मामले में हुए अनुभव के बाद गृह मंत्रालय ने देश में निजी टीवी ऑपरेटरों को लाइसेंस देने में कुछ बदलाव किए हैं। अब चैनलों के प्रोमोटरों या इसे शुरू करने वाले को स्वघोषणा कर प्रमाणित करना होगा कि उनके खिलाफ आपराधिक, मनी लांड्रिंग, आतंकी गुटों से संपर्क और बड़े वित्तीय धोखाधड़ी के मामले लंबित नहीं हैं। केंद्रीय गृह सचिव एलसी गोयल ने इन बदलावों को लागू किया है। उल्लेखनीय है कि एक अप्रैल 2015 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग के मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन, उनके भाई और सन टीवी के एमडी कलानिधि मारन और परिवार के अन्य सदस्यों की 742.58 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

सन टीवी के पक्ष में अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी की राय पर अधिकारी ने कहा कि हर किसी को राय देने का हक है किंतु इससे गृह मंत्रालय के रुख नहीं बदलेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि सन टीवी का गैर कानूनी टेलीफोन एक्सचेंज देश की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा था। सन टीवी का मामला अभी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के पास है।

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