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e sharam portal के जागरूकता के लिए बैठक, देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का मुफ्त में होगा रजिस्ट्रेशन

केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए पिछले महीने के अंत में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। सरकार ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के इच्छुक श्रमिकों की मदद

By NiteshEdited By: Published: Sun, 12 Sep 2021 02:32 PM (IST)Updated: Sun, 12 Sep 2021 02:32 PM (IST)
e sharam portal के जागरूकता के लिए बैठक, देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का मुफ्त में होगा रजिस्ट्रेशन
देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का मुफ्त में होगा रजिस्ट्रेशन

नई दिल्ली, पीटीआइ। e-Shram Portal के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इंडियन ऑयल, गेल और एसबीआई सहित प्रमुख फर्मों और मजदूर संघों के शीर्ष अधिकारियों के साथ शनिवार को बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) डी पी एस नेगी ने की। श्रम मंत्रालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। मुख्य श्रम आयुक्त ने मजदूर संघों के नेताओं से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए समर्थन देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि e-Shram Portal देश में 38 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों का मुफ्त में रजिस्ट्रेशन करेगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के वितरण में मदद करेगा।

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केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने असंगठित क्षेत्र के 38 करोड़ श्रमिकों का डेटाबेस तैयार करने और उसका रखरखाव करने के लिए पिछले महीने के अंत में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया था। सरकार ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के इच्छुक श्रमिकों की मदद के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर - 14434 भी जारी किया है। यह पोर्टल प्रवासी श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, दूध वालों, मछुआरों, घरेलू कामगारों, कृषि श्रमिकों, ट्रक चालकों सहित सभी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद करेगा।

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नेगी के मुताबिक, रजिस्टर्ड कार्यकर्ता को एक विशेष नंबर के साथ ही ई-श्रम कार्ड दिया जाएगा, जिसके जरिये उन्हें देश भर में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का फायदा मिल सकेगा।

इसके अलावा ई-श्रम पोर्टल पर प्रत्येक रजिस्टर्ड असंगठित कामगार के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का भी प्रावधान है। यदि पोर्टल पर रजिस्टर्ड कोई कामगार दुर्घटना का शिकार होता है, तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता की स्थिति में दो लाख रुपये और आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख रुपये दिए जायेंगे।


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