ITR Date Extension: क्या रात में बढ़ा दी गई ITR फाइलिंग की अंतिम डेट, आयकर विभाग ने बता दी सच्चाई
कल ITR फाइल करने का आखिरी दिन है इस बीच एक फर्जी खबर में दावा किया गया कि अंतिम तिथि 30.09.2025 तक बढ़ गई है। इनकम टैक्स इंडिया ने इसे फर्जी खबर बताते हुए कहा कि अंतिम तिथि 15.09.2025 ही है। करदाताओं को आधिकारिक अपडेट पर भरोसा करने की सलाह दी जाती है। सहायता के लिए हेल्पडेस्क 24x7 उपलब्ध है।

नई दिल्ली। ITR फाइल करने की कल यानी 15 सिंतबर को आखिरी दिन है। ऐसे में एक फर्जी खबर चल रही है। अफवाह में दावा किया गया था कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, जिसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था, अब 30 सितंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है।
इनकम टैक्स इंडिया के ऑफिशियल X हैंडल से इसे फेक न्यूज बताया गया है और कहा गया है कि ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 ही रहेगी।
करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक @IncomeTaxIndia अपडेट पर ही भरोसा करें।
ITR दाखिल करने, टैक्स पेमेंट और अन्य संबंधित सेवाओं में करदाताओं की सहायता के लिए हेल्पडेस्क 24x7 काम कर रहा है। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स सेशन और ट्विटर/X के माध्यम से सहायता कर रहा है।
A fake news is in circulation stating that the due of filing ITRs (originally due on 31.07.2025, and extended to 15.09.2025) has been further extended to 30.09.2025.
✅ The due date for filing ITRs remains 15.09.2025.
Taxpayers are advised to rely only on official… pic.twitter.com/F7fPEOAztZ
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) September 14, 2025
CBDT ने भी अपडेट दिया है कि आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15.09.2025 से आगे नहीं बढ़ाई जाएगी।
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरने को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही एक अफवाह ने टैक्सपेयर्स को उलझन में डाल दिया। अफवाह में दावा किया गया था कि ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, जिसे पहले 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था, अब 30 सितंबर 2025 तक एक्सटेंड कर दी गई है। लेकिन इनकम टैक्स विभाग ने इस खबर को पूरी तरह फर्जी बताया है।
ऐसे में अगर आपने अभी तक ITR फाइल नहीं किया है, तो आपके पास अब सिर्फ 15 सितंबर तक का समय है। देर करने पर आपको लेट फीस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अफवाहों में न आएं और समय पर ITR भरकर अपनी जिम्मेदारी पूरी करें।
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डेट बढ़ाने की उठ रही मांगे
Tax experts का कहना है कि आयकर विभाग की साइट से AIS/TIS एवं 26AS बहुत मुश्किल से डाउनलोड हो रहे हैं। ऐसे में 15 सितम्बर की आईटीआर डेडलाइन तक सारे रिटर्न जाना संभव नहीं होगा। इसी तरह, ऑडिट का काम इन रिटर्न्स को पूरा करने के बाद शुरू होगा इसलिए ऑडिट की डेट जो इस समय 30 सितंबर है उसे भी बढ़ा कर 30 नवंबर कर दिया जाना चाहिए।
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