Insurance Policy Surrender : इरडा ने पॉलिसी सरेंडर करने के नियम बदले, जानें बीमा ग्राहकों पर क्या होगा असर?
बीमा नियामक इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (IRDA) ने पॉलिसी से जुड़े कई नियमों में बदलाव किया है। इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी वापसी यानी सरेंडर करने से जुड़ा नियम भी शामिल है। इसके मुताबिक बीमा कंपनियों को इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर से जुड़े नियमों और शुल्क का खुलासा करना होगा। नए नियम एक अप्रैल 2024 से लागू होंगे। आइए जानते हैं पूरी खबर।
पीटीआई, नई दिल्ली। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने मंगलवार को विभिन्न नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें बीमा पॉलिसी वापस करने या सरेंडर करने से जुड़ा शुल्क भी शामिल है। इसमें बीमा कंपनियों को ऐसे शुल्क की पहले ही जानकारी देनी होती है। ये नियम एक अप्रैल, 2024 से प्रभाव में आएंगे।
नियमों के तहत यह तय किया गया है कि यदि पॉलिसी खरीद के तीन साल के भीतर लौटाई या वापस की जाती है तो वापसी मूल्य समान या उससे भी कम रहने की संभावना है। हालांकि जिस पॉलिसी को चौथे से सातवें वर्ष तक वापस किया जाता है, उनके वापसी मूल्य में मामूली वृद्धि हो सकती है। बीमा में वापसी मूल्य से तात्पर्य बीमा कंपनियों के पॉलिसी को उसकी परिपक्वता तिथि से पहले पॉलिसी समाप्त करने पर भुगतान की गई राशि से है।
यदि पॉलिसीधारक पॉलिसी अवधि के दौरान 'सरेंडर' करता है, तो उसे कमाई और बचत हिस्से का भुगतान किया जाता है। इरडा ने एक बयान में कहा, 'यह नियामकीय व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें 34 नियमों को छह नियमों के साथ बदला गया है। साथ ही नियामकीय परिदृश्य में स्पष्टता को लेकर दो नए नियम लाए गए हैं।
सुगम पोर्टल को मंजूरी दे चुका है इरडा
इंश्योरेंस रेगुलेटर ने इससे पहले उपभोक्ताओं के हित के लिए बीमा सुगम पोर्टल की मंजूरी दी है। यह बीमा पॉलिसीज के लिए ई-मार्केटप्लेस के रूप में काम करेगा। यहां कस्टमर अलग-अलग पॉलिसीज को कंपेयर कर पाएंगे। साथ ही इससे क्लेम सेटलमेंट की प्रक्रिया भी तेज और आसान होगी।
इरडा ने पिछले दिनों एक बयान में कहा कि यह बीमा क्षेत्र के सभी हितधारकों जैसे ग्राहक, बीमा कंपनी, मध्यस्थों और एजेंटों के लिए वन-स्टाप सॉल्यूशन प्लेटफार्म की तरह काम करेगा। इससे पूरे बीमा क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता और सहयोग बढ़ेगा। इस पोर्टल को जल्द लॉन्च करने की तैयारी हो रही है।
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