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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jun 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Train Ticket Refund Rule: 3 घंटे से अधिक लेट हुई ट्रेन तो मिलेगा पूरा रिफंड? जानें क्या हैं नियम

By Gaurav KumarEdited By: Gaurav Kumar
Published: Thu, 15 Jun 2023 09:00 AM (IST)

अक्सर ट्रेन के लेट होने से यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या आपको पता है ...और पढ़ें

Get full refund if the train is delayed by more than 3 hours, claim in this way
Get full refund if the train is delayed by more than 3 hours, claim in this way

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: भारतीय रेलवे यात्रियों को सुविधा के साथ-साथ अधिकार भी देती है। मुश्किल यह है कि रेलवे से यात्रा करने वाले काफी यात्रियों को इन नियमों के बारें में पता ही नहीं होता है। आज हम आपको एक ऐसे ही नियम के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपका टिकट का पूरा पैसा रिफंड करवा सकती है।

रेलवे यात्रियों को ट्रेन लेट होने के स्थिति में पूरा पैसा वापस करती है, बस इसकी जो शर्तें है, आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं।

लेट होती है ट्रेन

अगर आप ट्रेन से सफर करते हैं तो आपको यह पता होगा कि ट्रेन का समय पर होना कभी-कभी आपको चौंका देता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि उसकी है। हालांकि रेलवे ने ट्रेन को समय से चलाने के लिए काफी सुधार किया है, लेकिन फिर भी काफी ट्रेन समय से नहीं चलती जिसकी वजह से यात्रियों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

यात्रियों की इस परेशानी के चलते रेलवे ने काफी पहले एक नियम बनाया था कि यात्रियों को ट्रेन लेट होने की स्थिति में उनके टिकट का पूरा पैसा वापस किया जाएगा।

इस स्थिति में मिलेगा रिफंड

रेलवे के नियम के मुताबिक, यात्री रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं लेकिन केवल तब जब ट्रेन अपने समय से 3 घंटे से अधिक लेट है तो। अगर ट्रेन तीन घंटे की देरी से चल रही है और आप यात्रा नहीं करना चाहते तो इस स्थिति में आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं।

यहां आपको बता दें कि रिफंड पाने के लिए आपको टिकट डिपॉजिट रसीद ( Ticket Deposit Receipt) फाइल करना होगा। आप टीडीआर आईआरसीटीसी के वेबसाइट और ऐप के जरिए फाइल कर सकते हैं।

ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से पा सकते हैं रिफंड

अगर आप ऐसे यात्री हैं जिन्होंने टिकट काउंटर से टिकट लिया है तो आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन यानी अपने बोर्डिंग स्टेशन पर अपना टिकट सरेंडर करना होगा जिसके बाद आपको रिफंड मिल जाएगा।

वहीं ऑनलाइन तरीके से आप टीडीआर फाइल करके ई-टिकट पर रिफंड पा सकते हैं। हालांकि, आपको बता दें कि रिफंड आने में कम से कम तीन महीने यानी 90 दिनों का समय लगेगा।

ऐसे फाइल करें टीडीआर

  • सबसे पहले आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड से आईआरसीटीसी वेबसाइट पर लॉग इन कर लें।
  • इसके बाद आप उपर मौजूद ‘Services’ टैब में "File Ticket Deposit Receipt (TDR)" पर क्लिक करें।
  • My Transactions टैब के अंतर्गत बाएं पैनल में "File TDR" लिंक पर क्लिक करें। आपका टीडीआर दावा अनुरोध रिफंड की प्रक्रिया के लिए संबंधित रेलवे को भेजा जाएगा।
  • आपको बता दें कि रिफंड का पैसा उसी खाते में आएगा जिसके माध्यम से भुगतान किया गया था।
  • कंफर्म तत्काल टिकट रद्द करने की स्थिति में कोई रिफंड नहीं दिया जाएगा।