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    बिना लाइसेंस विदेशी बाजारों में उत्पाद बेच सकते हैं किसान, जानें किस प्रकार उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ

    By Ankit KumarEdited By:
    Updated: Mon, 15 Jun 2020 07:27 AM (IST)

    पिछले महीने सीएससी पर ई-मार्ट की शुरुआत की गई है। रजिस्ट्रेशन में किसानों की मदद करने वाले वीएलई को सीएससी एक तय कमीशन देता है।

    बिना लाइसेंस विदेशी बाजारों में उत्पाद बेच सकते हैं किसान, जानें किस प्रकार उठा सकते हैं इस सुविधा का लाभ

    नई दिल्ली, राजीव कुमार। बिहार के मुजफ्फरपुर के किसान सुनील कुमार के पास निर्यात का कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन उनकी 750 किलोग्राम लीची लंदन पहुंच गई। वैसे ही एक अन्य किसान की 5 टन लीची जर्मनी जा रही है। आगे भी देश के कई किसानों के उत्पादों को विदेशी बाजार में बेचने की कवायद जारी है। आइटी मंत्रालय के कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से यह कवायद की जा रही है। इस पूरी कवायद में किसानों को अपने उत्पाद को बेचने के लिए गांव से बाहर तक नहीं निकलना पड़ता है। माल बिकते ही पूरी कीमत किसान के खाते में आ जाती है। 

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    क्या है प्रक्रिया

    किसानों को सीएससी के ई-मार्ट पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है। रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को यह बताना पड़ता है कि उनका उत्पाद क्या है, उसका साइज क्या है और वह किस कीमत पर उसे बेचना चाहते हैं। पोर्टल पर किसानों को अपनी जमीन की जानकारी एवं किसान होने के अन्य प्रमाण भी देने पड़ते हैं। बैंक खाता होना जरूरी है। पैन कार्ड नहीं है तब भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के काम में किसानों की मदद विलेज लेवल एंट्रेप्रेन्योर (वीएलई) करते हैं। किसानों की तरफ से बिक्री के लिए तैयार उत्पादों की पूरी जानकारी देने के बाद यह जानकारी ट्रेडर्स और एग्री निर्यातकों के साथ शेयर की जाती है।  

    सीएससी के सीईओ दिनेश त्यागी ने बताया कि ई-मार्ट प्लेटफार्म पर ही ट्रेडर्स और एग्री निर्यातक भी है, लेकिन उन्हें सिर्फ किसान के उत्पाद को दिखाया जाता है और फिर वे बोली लगाते हैं। ट्रेडर्स और निर्यातकों को यह पता नहीं होता है किसान उस उत्पाद की क्या कीमत चाह रहा है। त्यागी ने बताया कि यही वजह है कि पुणे का टमाटर किसान दत्तात्रेय बडबडे अपना टमाटर 10 रुपए किलोग्राम बेचना चाहता था और उसे 10.50 रुपए प्रति किलोग्राम की कीमत मिल गई। 

    बोली लगते ही आधी कीमत आ जाती है खाते में

    उत्पाद की बोली लगते ही ट्रेडर्स और निर्यातकों को आधी कीमत सीएससी से जुडे़ खाते में जमा करना पड़ता है। फिर ट्रेडर्स माल का फिजिकल वेरीफिकेशन कराने के लिए अपने कर्मचारी को स्पॉट पर भेजता है। माल उठते ही ट्रेडर्स को पूरा भुगतान करना पड़ता है और दिए हुए खाते में किसान को कीमत का भुगतान कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में दलालों को दूर रखने के लिए ही किसानों से उनके किसान होने का प्रमाण मांगा जाता है। 

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    पिछले महीने सीएससी पर ई-मार्ट की शुरुआत की गई है। रजिस्ट्रेशन में किसानों की मदद करने वाले वीएलई को सीएससी एक तय कमीशन देता है। पिछले एक माह के दौरान कम अवधि में नष्ट होने वाले कृषि उत्पादों की ई-मार्ट प्लेटफार्म पर सबसे अधिक बिक्री हुई।