EPF Account में गलत है सरनेम या डेट ऑफ बर्थ, यहां जानें इसे सुधारने का क्या है तरीका
EPFO Rule रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए कर्मचारी अपनी पहली नौकरी से ही एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में योगदान देना शुरू कर देते हैं। कई लोगों के ईपीएफ अकाउंट में कुछ जानकारी जैसे सरनेम ये डेट ऑफ बर्थ गलत होता है। इस गलती में अगर सुधार नहीं किया जाता है तो बाद में फंड से पैसे निकालने में परेशानी होती है।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ पाने के लिए एम्पलॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) में योगदान करते हैं। जब कर्मचारी रिटायर हो जाता है तब उसे ईपीएफ फंड (EPF Fund) से एकमुश्त राशि के साथ पेंशन का लाभ भी मिलता है।
कई कर्मचारी को ईपीएफ फंड से पैसे निकालने में परेशानी होती है। दरअसल, ईपीएफ अकाउंट (EPF Account) में कोई भी जानकारी गलत होती है तब यह परेशानी आती है।ऐसे में आपको भी एक बार चेक करना चाहिए कि कहीं आपके पीएफ अकाउंट में किसी भी तरह की कोई जानकारी गलत तो नहीं है। अगर सरनेम, डेट ऑफ बर्थ या फिर अन्य कोई जानकारी गलत होती है तो आप इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ठीक कर सकते हैं।
कर्मचारी द्वारा पहले डिटेल्स को ठीक करने के लिए आवेदन दिया जाता है फिर इस आवेदन पर नियोक्ता द्वारा अप्रूव किया जाता है। इसके बाद ईपीएफओ ऑफिसर रिक्वेस्ट में किए गए सुधार/बदलाव को वेरिफाई करके अकाउंट को अपडेट कर देता है।
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