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PAN Card खो गया है, तो ले सकते हैं डुप्लीकेट कार्ड, जानिए कैसे

Duplicate PAN Card परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आज के समय में एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। यह दस्तावेज़ किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है मसलन कि आपका बैंक खाता खोलना निवेश करना लेन-देन करना आदि।

By NiteshEdited By: Published: Sun, 24 Oct 2021 05:00 PM (IST)Updated: Wed, 27 Oct 2021 06:30 AM (IST)
Duplicate PAN Card how to get a duplicate PAN card documents required

नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) आज के समय में एक जरूरी दस्तावेज बन गया है। यह दस्तावेज़ किसी भी वित्तीय लेनदेन के लिए आवश्यक है, मसलन कि आपका बैंक खाता खोलना, निवेश करना, लेन-देन करना आदि। अगर आपका पैन कार्ड खो गया है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है आप कार्ड को एक बार फिर से प्रिंट कर सकते हैं।

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हालांकि, अगर कार्ड के डिटेल में कोई बदलाव नहीं होता है, तो रीप्रिंट भी संभव है। यह सुविधा पैन कार्डधारकों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिनके नए पैन आवेदन को एनएसडीएल ई-गॉव के माध्यम से प्रोसेस किया गया था या जिन्होंने आयकर विभाग के ई-फिलिंग पोर्टल पर तत्काल ई-पैन सुविधा का उपयोग करके पैन लिया था।

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जरुरी बातें

अगर UTIITSL वेबसाइट पर नए पैन के लिए आवेदन किया गया था, तो रीप्रिंट के लिए आवेदन निम्नलिखित लिंक पर किया जाएगा: https://www.myutiitsl.com/PAN_ONLINE/homereprint

रिकॉर्ड में अपडेट किया गया मोबाइल नंबर और पैन रिकॉर्ड एक जैसा होना चाहिए।

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जानिए कैसे और कहां शिकायत दर्ज करनी है

आपको पैन नंबर, आधार नंबर, जन्म तिथि आदि जैसे डिटेल के साथ एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरना चाहिए। आवेदक को कार्ड के रीप्रिंट के लिए आधार डिटेल का उपयोग करने के लिए भी सहमत होना चाहिए। फॉर्म जमा करने के लिए कैप्चा प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी।

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यूजर्स को आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा

consumer section पर क्लिक करें और पैन कार्ड सुधार के लिए फाइल करें।

सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। उपयोगकर्ता को सभी दस्तावेजों को फिर से सत्यापित करना पड़ सकता है।

डिटेल्स डालने के बाद फीस सबमिट करें।

पैन कार्ड सबमिट किए गए पते पर डिलीवर कर दिया जाएगा।


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