बदलने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस के कई नियम, पता अपडेट से लेकर फीस तक; क्या-क्या बदलेगा?
Driving licence rules: केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें पते, मोबाइल नंबर ...और पढ़ें

बदलने वाले हैं ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े कई नियम
HighLights
पते, मोबाइल नंबर, ईमेल अपडेट पर नहीं लगेगी फीस।
आवेदन प्रक्रिया होगी सरल, कम होंगे जरूरी दस्तावेज।
सारथी पोर्टल पर ऑटो-फिल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अनिवार्य।
बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली: ड्राइविंग लाइसेंस (Driving licence) बनवाने और उसमें बदलाव कराने वालों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में बदलाव का ड्राफ्ट जारी किया है। इसके तहत लाइसेंस में पता, मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेट कराने पर फीस खत्म करने का प्रस्ताव है। साथ ही, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने, दस्तावेजों की संख्या घटाने और आवेदनों के निपटारे की समयसीमा तय करने की तैयारी है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने जारी अधिसूचना में इन प्रस्तावित बदलावों पर आम लोगों से 30 दिन के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। ध्यान रहे, ये बदलाव अभी प्रस्तावित हैं, लागू नहीं हुए हैं।
आधार से जुड़ी सेवाओं पर भी नहीं लगेगी फीस?
प्रस्ताव के मुताबिक, ड्राइविंग लाइसेंस में पता (address), मोबाइल नंबर (mobile number) और ईमेल अपडेट (e-mail update) कराने के लिए शुल्क नहीं लेना होगा। आधार के जरिए ऑनलाइन प्रमाणीकरण से मिलने वाली सेवाओं को भी शुल्क मुक्त करने की तैयारी है। नाम और अन्य विवरण बदलने के आवेदन पर 15 दिन में फैसला करने का प्रस्ताव है। वहीं, पते में बदलाव के आवेदन पर 30 दिन के भीतर निर्णय नहीं होने पर उसे मंजूर मानने का प्रावधान प्रस्तावित है।
नया फॉर्म, ऑनलाइन आवेदन और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट
ड्राफ्ट में लाइसेंस रिन्यू (driving licence renew) कराने, डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाने और नई वाहन कैटेगरी जोड़ने के लिए अलग Form 2A लाने का प्रस्ताव है। सारथी पोर्टल पर आवेदन करते समय उपलब्ध जानकारी अपने-आप भरने की व्यवस्था भी प्रस्तावित है, जिससे बार-बार विवरण दर्ज करने की जरूरत कम हो सकती है।
इसके अलावा, आवेदन में इमरजेंसी कॉन्टैक्ट की जानकारी अनिवार्य करने और ऑर्गन डोनर बनने का विकल्प जोड़ने का प्रस्ताव है। लाइसेंस से किसी वाहन कैटेगरी को हटाने के आवेदन पर सात दिन के भीतर स्वतः कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है।
