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सिवान में दशहरा पर DJ और लाउडस्पीकर के लिए नए नियम; साउंड लिमिट 60dB तय, रात 10 बजे के बाद पूरी तरह बैन

Published: Tue, 13 Oct 2026 03:29 PM (IST)

सिवान जिला प्रशासन ने दशहरा और आगामी त्योहारों के लिए शांतिपूर्ण आयोजन हेतु कड़े नियम लागू किए हैं।

सांकेतिक फोटो

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HighLights

  1. पूजा पंडालों के लिए लाइसेंस और सर्वोच्च न्यायालय के आदेश अनिवार्य।

  2. डीजे पर 60 डेसीबल से अधिक ध्वनि, रात 10 बजे बाद प्रतिबंध।

  3. महिलाओं की सुरक्षा, यातायात व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

जागरण संवाददाता, सिवान। दशहरा और आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं।

सोमवार को जिला समाहरणालय के संवाद कक्ष में जिलाधिकारी विजय प्रकाश मीणा और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी की संयुक्त अध्यक्षता में जिला शांति समिति की बैठक हुई।

इसमें पूजा पंडालों की सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण, यातायात व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी पूजा पंडाल समितियों को सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन करना होगा। सभी पूजा पंडालों के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों के इस्तेमाल में निर्धारित मानकों का पालन करना होगा। 60 डेसीबल से अधिक ध्वनि वाले डीजे पर प्रतिबंध रहेगा।

वहीं, रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पंडालों के सत्यापन के दौरान सीसी कैमरों की उपलब्धता, मूर्तियों की सुरक्षा के लिए रोस्टर के अनुसार स्वयंसेवकों की तैनाती तथा प्रवेश और निकास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।

महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम करने के साथ आवश्यक पंजी का संधारण कर सत्यापन पदाधिकारी से हस्ताक्षर कराने को भी कहा गया। पंडालों में संबंधित पदाधिकारियों की टैगिंग शीघ्र पूरी करने का निर्देश दिया गया।

पूजा मार्गों का होगा सत्यापन, अधिकारियों को जिम्मेदारी

जिलाधिकारी और एसपी ने शांति समिति के सदस्यों से पिछले वर्ष के अनुभवों और बेहतर व्यवस्था के लिए सुझाव लिए।

इसके बाद सभी अनुमंडल पदाधिकारियों, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों और थानाध्यक्षों को पूजा पंडाल समितियों के साथ बैठक करने तथा पूजा मार्गों का सत्यापन करने का निर्देश दिया गया।

जाम से निपटने के लिए बड़े वाहनों पर रहेगी रोक

त्योहार के दौरान शहर में जाम से बचने के लिए बड़े वाहनों के प्रवेश पर समयानुसार प्रतिबंध लगाने को कहा गया। नगर परिषद को प्रमुख चौक-चौराहों और पूजा मार्गों पर नियमित सफाई कराने का निर्देश दिया गया।

विद्युत विभाग को लटकते तारों और झुके बिजली के खंभों को दुरुस्त करने, जबकि सिविल सर्जन को अस्पतालों में चिकित्सकों, स्वास्थ्यकर्मियों और दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया। बैठक में संबंधित पदाधिकारी और जिला शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे।

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