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बिहार की 2 सहेलियों के प्यार को मिली आजादी, कोर्ट ने दी साथ रहने की इजाजत; पुलिस सुरक्षा में कोलकाता रवाना 

Published: Sat, 31 Oct 2026 09:20 AM (GMT+05:30)

शेखपुरा कोर्ट ने दो सहेलियों जन्नत और नेहा को बालिग करार देते हुए साथ रहने की अनुमति दी। समलैंगिक विवाह ...और पढ़ें

रेलवे स्टेशन ले जाती पुलिस। फोटो जागरण

रेलवे स्टेशन ले जाती पुलिस। फोटो जागरण

HighLights

  1. शेखपुरा कोर्ट ने समलैंगिक जोड़े को बालिग माना।

  2. जन्नत और नेहा को साथ रहने की मिली अनुमति।

  3. पुलिस सुरक्षा में कोलकाता के लिए ट्रेन में बैठाया।

जागरण संवाददाता, शेखपुरा। गुरुवार को न्यायालय में समर्पण करने वाली कोलकाता की दो सहेलियों को स्थानीय अदालत ने बालिग करार देकर मुक्त कर दिया।

अदालत ने उन्हें अपनी इच्छा से स्वतंत्र जीवन जीने की छूट दी। इसके बाद पुलिस ने दोनों को सुरक्षा के बीच किऊल ले जाकर कोलकाता जाने वाली ट्रेन में बैठा दिया।

बिहार की रहने वाली हैं लड़कियां

जन्नत और नेहा ने साथ रहने की इच्छा जताई। जन्नत शेखपुरा जिले के चेवाड़ा और नेहा भागलपुर की रहने वाली हैं। दोनों अपने-अपने परिवार के साथ कोलकाता में रहती थीं। वहीं उनकी मित्रता गहरी हुई।

पिछले महीने दोनों ने कोलकाता से निकलकर समलैंगिक विवाह कर लिया। इस मामले में जन्नत के परिवार ने चेवाड़ा थाने में प्राथमिकी कराई थी।

पुलिस के दबाव में दोनों ने गुरुवार को न्यायालय में समर्पण किया था। चेवाड़ा थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों ने अदालत में बयान देकर साथ रहने की बात कही।

जन्नत के परिवार ने उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन अदालत के आदेश पर पुलिस सुरक्षा में दोनों को किऊल ले जाकर ट्रेन में बैठाया गया।

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