शिवहर में छह वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म में युवक को 20 साल की सजा, 20 हजार जुर्माना
Bihar POCSO Case: शिवहर में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपित शिव शंकर कुमार को ...और पढ़ें

न्यायालय ने आरोपित पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
जागरण संवाददाता, शिवहर। Sheohar Child Rape Case: शिवहर में छह वर्षीया बच्ची के साथ दुष्कर्म के मामले में शिवहर व्यवहार न्यायालय के अनन्य विशेष न्यायाधीश पाक्सो दीपांजन मिश्रा ने शुक्रवार को 26 वर्षीय आरोपित शिव शंकर कुमार को 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
न्यायालय ने आरोपित पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सजा की अवधि तीन माह बढ़ जाएगी।
तीन धाराओं में सजा
न्यायाधीश ने बीएनएस की धारा 65(2) के तहत 20 वर्ष, पाक्सो एक्ट की धारा चार के तहत 20 वर्ष और पाक्सो एक्ट की धारा छह के तहत 20 वर्ष कारावास की सजा सुनाई है।
तीनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। न्यायाधीश ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार को सात लाख रुपये पीड़िता के स्वजनों को देने का भी निर्देश दिया है।
साक्ष्य और गवाही पर फैसला
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने पुलिस द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य, गवाहों के बयान और विशेष लोक अभियोजक पाक्सो राजेश्वर कुमार के तर्कों से संतुष्ट होकर फैसला सुनाया।
विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि जिले के एक गांव में 15 फरवरी की शाम बच्ची समोसा खरीदने दुकान पर गई थी। आरोप है कि आरोपित उसे वहां से ले जाकर सरेह स्थित बांसबाड़ी में पहुंचा और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची को लहूलुहान पाया
बच्ची काफी देर तक घर नहीं लौटी तो स्वजनों ने उसकी तलाश शुरू की। ग्रामीणों ने शिव शंकर कुमार को बच्ची को गोद में लेकर जाते देखा था, जिसके बाद स्वजन और ग्रामीण सरेह स्थित बांसबाड़ी पहुंचे। वहां आरोपित को बच्ची के साथ दुष्कर्म करते पाया गया, लेकिन लोगों को देखकर वह फरार हो गया।
बच्ची खेत में लहूलुहान और बेहोशी की स्थिति में मिली थी। स्वजन उसे अस्पताल ले गए, जहां से उसे रेफर कर दिया गया। इसके बाद बच्ची एसकेएमसीएच में कई दिनों तक भर्ती रही।
प्राथमिकी के बाद गिरफ्तारी
घटना के संबंध में बच्ची के पिता के फर्द बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 16 फरवरी को आरोपित शिव शंकर कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से वह शिवहर जेल में बंद है।
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