PM Awas Yojana में अब जमीन की चौहद्दी और स्थल का देना होगा पूरा ब्योरा, बिहार सरकार ने जारी किए निर्देश
बिहार सरकार ने पीएम आवास योजना-ग्रामीण (PM Awas Yojana) में पारदर्शिता लाने के लिए नए निर्देश जारी किए हैं। अब ...और पढ़ें

पीएम आवास योजना में अब जमीन की चौहद्दी और स्थल का पूरा ब्योरा देना अनिवार्य
HighLights
पीएम आवास योजना में पारदर्शिता के लिए नए निर्देश।
निर्माण स्थल की जमीन का स्पष्ट विवरण अनिवार्य होगा।
चौहद्दी और जमीन की स्थिति का अभिलेख तैयार होगा।
संवाद सूत्र, सत्तरकटैया (सहरसा)। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत आवास निर्माण में गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग ने महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है।
अब नए लाभुकों के आवास की स्वीकृति से पहले निर्माण स्थल का स्पष्ट विवरण, जमीन की स्थिति और चौहद्दी अंकित कर अभिलेख तैयार करना होगा। साथ ही, संबंधित विवरण को प्रखंड कार्यालय में आवास सॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड करने की व्यवस्था भी की जाएगी।
ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास की ओर से जारी पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के लाभुकों द्वारा सामान्यतः उसी स्थान पर घर बनाया जाता है, जहां पहले से जियो टैगिंग की गई होती है।
भविष्य की किस्तों के भुगतान के लिए भी जियो टैगिंग की जाती है, लेकिन आवास योजनाओं की जांच के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जिनमें लाभुकों द्वारा जियो टैग किए गए स्थल से 25 मीटर के दायरे के बाहर या किसी अन्य की जमीन पर आवास निर्माण कराया जा रहा है।
इससे शिकायतें बढ़ती हैं और मूल स्थल पर आवास निर्माण नहीं हो पाता है। प्रखंड विकास पदाधिकारी शारीक अहमद ने बताया कि विभागीय निर्देश के आलोक में कार्रवाई शुरू कर दिया गया है।
नए लाभुकों के लिए स्पष्ट निर्देश
विभाग ने निर्देश दिया है कि नए लाभुकों को आवास स्वीकृति देने से पहले उस जमीन का नजरी नक्शा तैयार किया जाए, जिस पर आवास का निर्माण होना है। नक्शे में जमीन की स्थिति और स्पष्ट चौहद्दी अंकित करना अनिवार्य होगा।
तैयार अभिलेख को संबंधित कार्यालय में सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि जांच के दौरान यह स्पष्ट हो सके कि लाभुक द्वारा प्रस्तावित स्थल पर ही आवास का निर्माण कराया जा रहा है या नहीं तथा इस व्यवस्था से आवास निर्माण में स्थल संबंधी गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।
