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Bihar Students: जहां से पास की मैट्रिक परीक्षा, वहीं से करनी होगी 11वीं की पढ़ाई; शिक्षा विभाग ने जारी किया निर्देश

बिहार बोर्ड से इस साल मैट्रिक परीक्षा पास करने वाले छात्रों का कक्षा 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा जहां से उन्होंने दसवीं पास की है। विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहे तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन के दौरान उस विद्यार्थी का 11वीं में दाखिला किया जा सकेगा।

By Dina Nath Sahani Edited By: Mohit Tripathi Published: Wed, 08 May 2024 09:45 PM (IST)Updated: Wed, 08 May 2024 09:45 PM (IST)
शिक्षा विभाग ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को लिखा पत्र। (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। इस वर्ष बिहार बोर्ड से दसवीं की वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का कक्षा 11वीं कक्षा में नामांकन उसी विद्यालय में लिया जाएगा, जहां से वे दसवीं की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं।

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विशेष परिस्थिति में यदि कोई विद्यार्थी दूसरे विद्यालय में नामांकन के लिए जाना चाहे तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर मौके पर नामांकन (स्पाट एडमिशन) के दौरान उस विद्यार्थी का 11वीं में दाखिला किया जा सकेगा।

संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रतिहस्ताक्षरित करते समय यह ध्यान रखेंगे कि विद्यार्थी के घर से उस विद्यालय की दूरी कम है, जहां वह स्पॉट एडमिशन में नामांकन करना चाहता है, ताकि उस विद्यार्थी को अधिक दूरी तय करने की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े।

विभाग ने जारी की गाइडलाइन

इस संबंध में शिक्षा विभाग ने बुधवार को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को गाइडलाइन जारी करते हुए पत्र लिखा है।

माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव द्वारा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के सचिव को लिखे पत्र में कहा गया है कि विभागीय निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

शैक्षणिक सत्र 2024-25 से लागू होगा यह निर्देश

यह निर्देश चालू शैक्षणिक सत्र 2024-25 से कक्षा 11वीं में नामांकन के संबंध में तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। दसवीं पास करने वाले विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा में नामांकन हेतु समिति द्वारा पोर्टल के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया है।

सरकार की निर्धारित नीति

विद्यार्थियों के नामांकन हेतु विद्यालय आवंटन के संबंध में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि सरकार की निर्धारित नीति के अनुसार, राज्य के सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की गई है, ताकि उन पंचायतों के निवासी विद्यार्थियों को वर्ग 9-12 तक के अध्ययन में कोई असुविधा न हो और उन्हें अधिक दूरी तय कर दूर के विद्यालय में नामांकन लेने की बाध्यता नहीं रहे।

संबंधित विद्यालयों में शिक्षण कार्य की सुविधा हेतु बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा के आलोक में करीब 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इस प्रकार प्रत्येक उत्क्रमित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो गए हैं।

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