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    Bihar: RJD के पूर्व MLC आजाद गांधी को साढ़े पांच साल की कैद, कोर्ट ने की दुर्दांत अपराधी से तुलना; जानें मामला

    By ahmed raza hasmiEdited By: Roma Ragini
    Updated: Thu, 20 Jul 2023 10:38 AM (IST)

    Bihar News पटना की एमपी/ एमएलए अदालत के विशेष जज ने पूर्व एमएलसी व राजद नेता आजाद गांधी को विभिन्न धाराओं में कुल पांच वर्ष छह माह कारावास की सजा सुनाई है। यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 361/2007 से जुड़ा है। आजाद गांधी पर आरोप था कि उन्होंने चुनाव कार्यालय में हंगामा किया था और अधिकारियों से मारपीट की थी।

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    Bihar: RJD के पूर्व MLC आजाद गांधी को साढ़े पांच साल की कैद

    जागरण संवाददाता, पटना। एक आपराधिक मामले में पटना के एमपी/ एमएलए अदालत के विशेष जज संगम सिंह ने बुधवार को पूर्व एमएलसी राजद नेता आजाद गांधी को विभिन्न धाराओं में कुल पांच साल छह महीने की कारावास की सजा सुनाई है।

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    अदालत ने सजा अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग व्यतीत करने का निर्देश दिया है। यह मामला गांधी मैदान थाना कांड संख्या 361/2007 से जुड़ा है।

    आजाद गांधी पर आरोप था कि उन्होंने वर्ष 2007 में अपने 40-50 समर्थकों के साथ वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए चुनाव कार्यालय में हंगामा किया और पदाधिकारियों के साथ मारपीट की थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल सात लोगों ने गवाही दी है।

    कोर्ट ने आजाद की तुलना दुर्दांत अपराधी से की

    विशेष कोर्ट ने आजाद गांधी के कृत्य की दुर्दांत अपराधी से तुलना की है। अपने निर्णय में कहा है कि एमएलसी, जो सदन में कानून का निर्माण करते हैं और समाज के एक जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं, उनके कृत्य से मामले के सूचक एक एडीएम और तीन कार्यपालक दंडाधिकारी प्रभावित हुए थे। इस तरह का कृत्य एक दुर्दांत अपराधी के कृत्य के समान है। इसे किसी भी स्थिति में माफ नहीं किया जा सकता।