पटना हाई कोर्ट में अनोखा मामला: मुवक्किल से परेशान हुए वकील, तब जज ने VC से सीधे जेल से जुड़कर सुलझाया पेंच
पटना हाई कोर्ट ने एक अनूठे मामले में जेल में बंद कैदी केदार पंडित से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे बात की।

पटना हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)
HighLights
हाई कोर्ट ने कैदी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सीधी बात की।
अदालत ने वकील-मुवक्किल के विवाद को संवेदनशीलता से सुलझाया।
कैदी को न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास दिलाने के निर्देश दिए।
जागरण संवाददाता, पटना। न्याय के गलियारों से एक बेहद दिलचस्प और अनूठा मामला सामने आया है। पटना हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान तब अजीब स्थिति पैदा हो गई, जब एक वकील ने अपने ही मुवक्किल के आचरण को लेकर गंभीर आशंका जताई।
वकील का कहना था कि जेल में बंद उनका मुवक्किल पैरवीकार के जरिए केस जीतने का लगातार दबाव बना रहा है। इस अनूठी परिस्थिति से निपटने के लिए हाईकोर्ट ने जो कदम उठाया, उसने सबको हैरान और प्रभावित कर दिया है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अदालत में पेश हुआ कैदी
मामले की गंभीरता को समझते हुए न्यायाधीश राजीव रंजन प्रसाद और न्यायाधीश सुनील दत्त मिश्रा की खंडपीठ ने तुरंत बीच का रास्ता निकाला। अदालत ने बेउर सेंट्रल जेल, पटना में बंद अपीलार्थी केदार पंडित उर्फ लल्लू पंडित को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे अदालत से जोड़ने का निर्देश दिया।
अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैदी से सीधी बातचीत की और उसे समझाया कि कोई भी वकील मामले में जीत की गारंटी या वादा नहीं कर सकता है। अदालत की इस दो-टूक और संवेदनशील समझाइश का कैदी पर सकारात्मक असर पड़ा।
इसके बाद अपीलार्थी ने खुद सहमति जताई कि उनके वकील अजय कुमार शर्मा ही आगे भी उनका केस लड़ेंगे। अदालत ने कैदी का आत्मविश्वास बढ़ाने और उसे पूरी प्रक्रिया से जोड़े रखने के लिए कई अहम निर्देश दिए हैं।
अदालत ने बेंच ऑफिसर को निर्देश दिया है कि वे मंगलवार को पुनः दोपहर 2:30 बजे अपीलार्थी को फिर से ऑनलाइन माध्यम से जोड़ें।
इसके साथ ही बेउर सेंट्रल जेल के अधीक्षक और पटना जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सुनवाई के दौरान पैनल का एक वकील कैदी के पास मौजूद रहे, ताकि उसे अदालत की कार्यवाही की हर बात सरल तरीके से समझाई जा सके।
