पटना हाई कोर्ट से SBI को झटका, मेडिकल लीव पर निकाले गए डिप्टी मैनेजर की वापस होगी बहाली
पटना हाई कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक के एक अधिकारी को बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश पर रहते हुए सेवा ...और पढ़ें
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पटना हाई कोर्ट से SBI को झटका, मेडिकल लीव पर निकाले गए डिप्टी मैनेजर की वापस होगी बहाली
HighLights
हाई कोर्ट ने एसबीआई अधिकारी की सेवा समाप्ति रद्द की।
चिकित्सा अवकाश पर गए अधिकारी को बैंक ने हटाया था।
न्यायालय ने अधिकारी को सेवा निरंतरता के साथ बहाल करने का आदेश दिया।
विधि संवाददाता, पटना। पटना हाई कोर्ट ने बीमारी के कारण चिकित्सा अवकाश पर गए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के एक अधिकारी को बड़ी राहत देते हुए बैंक की ओर से उनकी सेवा समाप्त करने की कार्रवाई को रद कर दिया है। न्यायालय ने बैंक को अधिकारी को सेवा निरंतरता के साथ पुनः बहाल करने का निर्देश दिया है।
न्यायाधीश हरीश कुमार की एकलपीठ ने पंकज कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। पंकज कुमार सिंह एसबीआई में डिप्टी मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने वर्ष 1989 में बैंक में सेवा शुरू की थी और बाद में असिस्टेंट तथा डिप्टी मैनेजर के पद पर पदोन्नत हुए।
मामले के अनुसार, जून 2019 में उन्हें पटना की दीघा शाखा से मुजफ्फरपुर जोन स्थानांतरित किया गया था। इसके बाद उन्हें बेतिया में योगदान देना था। इसी दौरान वह पीलिया और पैर की गंभीर बीमारी से पीड़ित हो गए।
चिकित्सकों ने उन्हें आराम की सलाह दी, जिसके बाद उन्होंने चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन किया। बैंक के एचआरएमएस पोर्टल पर उनका अवकाश प्रारंभ में स्वीकृत भी हुआ था। बाद में बैंक ने यह कहते हुए अवकाश को अमान्य कर दिया कि उसे स्वीकृत करने वाला अधिकारी सक्षम प्राधिकारी नहीं था।
उनकी अनुपस्थिति को अनधिकृत मानते हुए एसबीआई ऑफिसर्स सर्विस रूल्स, 1992 के नियम 40(3) के तहत कार्रवाई की गई और यह मान लिया गया कि उन्होंने स्वेच्छा से सेवा छोड़ दी है।
हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने बीमारी के समर्थन में चिकित्सकीय प्रमाणपत्र और डॉक्टर की पर्ची प्रस्तुत की थी तथा बैंक ने इन दस्तावेजों की प्रामाणिकता पर कोई सवाल नहीं उठाया। ऐसी स्थिति में केवल अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में कमी के आधार पर चिकित्सा अवकाश को अस्वीकार करना और सेवा समाप्त करने की कार्रवाई उचित नहीं है।
न्यायालय ने बैंक की ओर से जारी नोटिसों और अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद करते हुए पंकज कुमार सिंह को सेवा में पुनः बहाल करने और सेवा निरंतरता का लाभ देने का निर्देश दिया।
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