MP पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में मिली जमानत, मगर जेल में ही रहना होगा
पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, ...और पढ़ें
HighLights
पप्पू यादव को 31 साल पुराने धोखाधड़ी मामले में जमानत मिली।
बुद्धा कॉलोनी कांड में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में रहेंगे।
दूसरे मामले में जमानत पर सुनवाई कल होगी।
डिजिटल डेस्क, पटना। 31 वर्ष वाले पुराने धोखाधड़ी के मामले में पप्पू यादव को सिविल कोर्ट से जमानत मिल गई है। हालांकि, उनको अभी जेल में ही रहना होगा।
बुद्धा कॉलोनी कांड संख्या 72/26 में न्यायिक हिरासत के तहत वह जेल में ही रहेंगे। इस मामले में जमानत पर सुनवाई कल होगी।
क्या है पूरा मामला?
पप्पू यादव पर धोखाधड़ी का ये मामला साल 1995 का है। यह पटना के गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से जुड़ा है। शिकायतकर्ता का नाम विनोद बिहारी लाल है।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि पप्पू यादव और उनके सहयोगियों ने धोखे से उनका मकान किराए पर लिया और बाद में उस पर कब्जा कर लिया। इस केस में धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक धमकी और साजिश जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं।
सांसद प्रवक्ता राजेश यादव ने पप्पू यादव को बेल मिलने पर कहा कि यह फैसला केवल पप्पू यादव के लिए नहीं, बल्कि पूरे बिहार के उन लोगों के लिए है जो न्याय और इंसाफ में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा, “पप्पू यादव एक व्यक्ति नहीं, बल्कि एक विचार हैं। वे हमेशा गरीबों, शोषितों और वंचितों की आवाज बने हैं। आज न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया कि सत्य को कितनी भी देर तक दबाया जाए, लेकिन वह हारता नहीं है।
इससे पहले, पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा था कि कानून का राज होना चाहिए। सरकार का यह संकल्प है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। वहीं, बिहार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है।
यह भी पढ़ें- पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर मां शांति प्रिया का दर्द, बोलीं- क्या सांसद की कोई इज्जत नहीं?
