खान सर की अग्रिम जमानत पर 3 जुलाई को सुनवाई, कोर्ट ने मांगे गार्डों के हथियारों के दस्तावेज
खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई अब 3 जुलाई को होगी, क्योंकि कोर्ट ने उनके गार्डों के हथियार ...और पढ़ें

फैजल खान की जमानत पर अब 3 को सुनवाई।
HighLights
खान सर की अग्रिम जमानत सुनवाई 3 जुलाई तक टली।
कोर्ट ने गार्डों के हथियार लाइसेंस के कागजात मांगे।
दस्तावेज पेश होने तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक।
जागरण संवाददाता, पटना। राजधानी के मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 3 जुलाई को सुनवाई होगी।
पटना सिविल कोर्ट ने मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस की वैधता से जुड़े दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
लाइसेंस की वैधता पर उठा सवाल
कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि 2 जून की रात हुई घटना में खान सर के दोनों गार्ड अवैध हथियार लेकर मौजूद थे और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी।
वहीं, खान सर की ओर से पेश अधिवक्ता ने सरकारी पक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं।
उन्होंने अदालत को बताया कि हथियारों के लाइसेंस समेत सभी आवश्यक दस्तावेज पुलिस ने जांच के दौरान जब्त कर लिए हैं।
कोर्ट ने जांच अधिकारी को दिया निर्देश
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) को निर्देश दिया कि हथियारों के लाइसेंस और उनसे संबंधित जब्त दस्तावेज 3 जुलाई को अदालत में प्रस्तुत किए जाएं।
अदालत ने अगली सुनवाई तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को भी बरकरार रखा है। यानी 3 जुलाई तक उन्हें राहत मिलती रहेगी।
पिछली सुनवाई में मांगी गई थी केस डायरी
इससे पहले 27 जून को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने लोक अभियोजक और ज्ञान बिंदु संस्थान के निदेशक रौशन आनंद की ओर से पेश अधिवक्ता को अद्यतन केस डायरी का अध्ययन करने के लिए समय दिया था।
उस दौरान खान सर की ओर से अदालत से जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया था। बचाव पक्ष ने कहा था कि मामले में लगातार तारीख बढ़ रही है और अग्रिम जमानत याचिका पर शीघ्र निर्णय होना चाहिए।
3 जुलाई की सुनवाई पर टिकी नजर
अब 3 जुलाई को अदालत के समक्ष जांच अधिकारी द्वारा लाइसेंस संबंधी दस्तावेज पेश किए जाने के बाद अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है।
इस दौरान अदालत यह भी देखेगी कि गार्डों के हथियार विधिवत लाइसेंसी थे या नहीं और जांच में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर खान सर तथा दोनों गार्डों को अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं।
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