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रौशन आनंद के भाई अभिषेक और गौरव को जमानत, खान सर को करना होगा 27 जून का इंतजार

By ramakant varmaEdited By: Radha Krishna
Published: Thu, 25 Jun 2026 10:07 AM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2026 10:08 AM (IST)

पटना के चर्चित कोचिंग विवाद मामले में रोशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कर्मचारी गौरव को नियमित जमानत मिल गई है।

जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई

जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई

HighLights

  1. अभिषेक कुमार और गौरव को नियमित जमानत मिली।

  2. खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला नहीं।

  3. अगली सुनवाई 27 जून को निर्धारित की गई।

जागरण संवाददाता, पटना। चर्चित कोचिंग विवाद मामले में गुरुवार को अदालत में हुई सुनवाई के दौरान दो आरोपितों को राहत मिल गई। रौशन आनंद के भाई अभिषेक कुमार और कोचिंग कर्मचारी गौरव की नियमित जमानत याचिकाएं मंजूर कर ली गईं। अदालत के इस फैसले के बाद दोनों को कानूनी राहत मिली है।

जमानत याचिकाओं पर हुई सुनवाई

अभिषेक कुमार और गौरव की जमानत याचिकाओं पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। इस फैसले के बाद मामले में एक पक्ष को राहत मिलने की चर्चा तेज हो गई है।

फैजल खान की याचिका पर नहीं हुआ फैसला

वहीं, मामले के दूसरे प्रमुख आरोपित फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर गुरुवार को कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका।

अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27 जून की तारीख निर्धारित की है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

कर्मचारियों की याचिकाएं भी लंबित

फैजल खान के साथ उनके कोचिंग संस्थान से जुड़े कर्मचारियों की जमानत याचिकाओं पर भी अभी फैसला नहीं आया है।

अदालत इन मामलों पर भी 27 जून को सुनवाई करेगी। ऐसे में संबंधित पक्षों को फिलहाल इंतजार करना होगा।

मामले को लेकर बनी हुई है चर्चा

कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले पर लगातार लोगों की नजर बनी हुई है। एक ओर कुछ आरोपितों को जमानत मिल गई है, वहीं दूसरी ओर फैजल खान और उनके सहयोगियों को राहत के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा।

अब 27 जून की सुनवाई को मामले का अहम पड़ाव माना जा रहा है।

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