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ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पाइंट, रेलवे का सख्त आदेश

Published: Wed, 28 Oct 2026 09:57 PM (IST)

रेलवे बोर्ड ने ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग ...और पढ़ें

ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पाइंट, रेलवे का सख्त आदेश

ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे चार्जिंग पाइंट, रेलवे का सख्त आदेश

HighLights

  1. रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक चार्जिंग बंद।

  2. सुरक्षा कारणों से रेलवे बोर्ड का सख्त निर्देश।

  3. कर्मचारियों को नियमों का पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी।

जागरण संवाददाता, पटना। दीपावली और छठ के दौरान ट्रेनों में बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ के बीच रेलवे ने सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। अब ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक मोबाइल, पावर बैंक और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग पर प्रतिबंध रहेगा।

इस अवधि में चार्जिंग पाइंट बंद रखने होंगे। रेलवे बोर्ड ने पूर्व मध्य रेल समेत सभी जोनल रेलवे को निर्देश जारी कर नियम का कड़ाई से पालन कराने को कहा है।

रेलवे बोर्ड ने 26 अक्टूबर को जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि चार्जिंग पाइंट बंद रखने में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ऑनबोर्ड कर्मचारियों को निर्धारित समय पर चार्जिंग स्विच बंद करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और सुपरवाइजरों को औचक निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया गया है।

पावर बैंक फटने की घटना के बाद सख्ती

रेलवे बोर्ड का यह कदम दक्षिण पूर्व रेलवे के एक मामले के बाद आया है। सफर के दौरान चार्जिंग पर लगा एक यात्री का पावर बैंक अचानक फट गया, जिससे कोच में धुआं फैलने लगा। इस घटना ने ट्रेन में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को फिर उजागर कर दिया।

जांच में रात 11 बजे से सुबह पांच बजे के बीच चार्जिंग पाइंट बंद नहीं किए जाने की बात सामने आने के बाद रेलवे बोर्ड ने पुराने निर्देशों को सख्ती से लागू करने का फैसला लिया।

2014 में भी जारी हुआ था आदेश

ट्रेनों में रात के समय चार्जिंग पर रोक का प्रावधान नया नहीं है। रेलवे ने 19 जून 2014 को भी इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। बेंगलुरु-हजूर साहिब नांदेड़ एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद सुरक्षा संबंधी सिफारिशों के आधार पर यह व्यवस्था लागू की गई थी।

मार्च 2021 में भी इस नियम के पालन को लेकर सख्ती बरती गई थी। अब एक बार फिर रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।

कर्मचारियों की होगी निगरानी, यात्रियों को सलाह

रेलवे बोर्ड ने आनबोर्ड कर्मचारियों को नियमों के प्रति जागरूक करने और आवश्यक प्रशिक्षण देने का निर्देश दिया है। अधिकारियों के औचक निरीक्षण में यह देखा जाएगा कि निर्धारित समय पर चार्जिंग पाइंट बंद किए जा रहे हैं या नहीं।

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि रात में लंबी दूरी की यात्रा करने से पहले अपने मोबाइल और अन्य जरूरी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चार्ज कर लें। रात 11 बजे से सुबह पांच बजे तक चार्जिंग सुविधा उपलब्ध नहीं रहने के कारण यात्रियों को पहले से तैयारी रखनी होगी।

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