बिहार में अब आसानी से होगा नई गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन, परिवहन विभाग ने जारी किया नया आदेश
बिहार परिवहन विभाग ने नए मॉडल के वाहनों के निबंधन की प्रक्रिया को आसान कर दिया है।

बिहार परिवहन विभाग। (फाइल फोटो)
HighLights
नए वाहनों के निबंधन को मुख्यालय की अलग स्वीकृति समाप्त।
केंद्रीय एजेंसी के टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र से होगा निबंधन।
वाहन कंपनियों और डीलरों को निबंधन में मिलेगी सुविधा।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में वाहन निर्माता कंपनियों को नए मॉडल के वाहनों के निबंधन के लिए अब परिवहन विभाग मुख्यालय से अलग से एकीकृत निबंधन की स्वीकृति लेने की जरूरत नहीं होगी।
परिवहन विभाग ने इस व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया है। इससे वाहन कंपनियों और डीलरों को नए मॉडल के वाहनों के निबंधन में सुविधा होगी।
परिवहन विभाग ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है। आदेश में कहा गया है कि नए मॉडल के वाहनों के लिए केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के तहत अधिकृत केंद्रीय एजेंसियों से टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
अब इसी प्रमाणपत्र के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा सकेगी।वाहन निर्माता कंपनियों को केंद्रीय एजेंसी से जारी टाइप अप्रूवल प्रमाणपत्र और फॉर्म-22 जमा करना होगा।
इसके बाद जिला परिवहन पदाधिकारी नियमानुसार ट्रेड सर्टिफिकेट जारी करने और वाहनों के निबंधन की कार्रवाई करेंगे। इसके लिए परिवहन विभाग मुख्यालय से अलग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।
विभाग ने यह फैसला सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के 24 नवंबर 2020 के पत्र में किए गए प्रविधानों के आधार पर लिया है। नए आदेश के बाद पहले जारी किए गए पत्र और आदेशों में भी इसी अनुरूप बदलाव माना जाएगा।
