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बिहार की 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन रजिस्ट्री को हरी झंडी, निर्माण पर फिलहाल रोक जारी

Published: Sat, 31 Oct 2026 09:36 PM (IST)

बिहार सरकार ने 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटा दी है।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

एआई द्वारा जेनरेट इमेज।

HighLights

  1. 12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री पर रोक हटी।

  2. निर्माण कार्य के लिए मास्टरप्लान बनने तक इंतजार करना होगा।

  3. भू-स्वामियों की आर्थिक कठिनाइयों को देखते हुए निर्णय लिया गया।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में प्रस्तावित सभी एक दर्जन ग्रीनफील्ड सेटेलाइट टाउनशिप के चिह्नित इलाकों में जमीन की खरीद-बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक तो सरकार ने हटा दी है, मगर निर्माण कार्य के लिए अभी इंतजार करना होगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग ने अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट किया है कि सभी 12 टाउनशिप के मास्टरप्लान बन जाने के बाद ही निर्माण कार्य किया जा सकेगा।

फिलहाल इन क्षेत्रों के भू-स्वामी अपनी जरूरत के अनुसार जमीन का कानूनी रूप से क्रय-विक्रय और हस्तांतरण कर सकेंगे।

दरअसल, राज्य सरकार ने इस वर्ष 23 अप्रैल को 11 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के लिए क्षेत्रों का चयन किया था। बाद में इसमें एक और टाउनशिप डेहरी (रोहतास) को शामिल किया गया।

इसके बाद इन क्षेत्रों में मास्टर प्लान तैयार करने और अधिसूचित करने की प्रक्रिया पूरी होने तक जमीन की खरीद-बिक्री, हस्तांतरण, भूमि विकास और भवन निर्माण पर रोक लगा दी गई थी। इसका उद्देश्य टाउनशिप का सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना था।

पटना और मगध टाउनशिप पर पहले से हटी है रोक

जमीन के हस्तांतरण पर रोक के कारण भू-स्वामियों को अपनी जरूरत के अनुसार जमीन बेचने में परेशानी हो रही थी। कई लोगों के सामने आर्थिक कठिनाइयां भी उत्पन्न हो रही थीं।

इसे देखते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग ने प्रतिबंध हटाने का प्रस्ताव तैयार किया था जिस पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगा दी है।

विभाग के अनुसार, पाटलिपुत्र और मगध ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में कुछ माह पहले ही विकास योजना का प्रारूप प्रकाशित होने के बाद जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाई जा चुकी है। अब शेष चयनित टाउनशिप क्षेत्रों को भी इस व्यवस्था का लाभ मिलेगा।

हालांकि, जमीन की खरीद-बिक्री की छूट मिलने का मतलब मनमाने निर्माण की अनुमति नहीं है। विकास योजना अधिसूचित होने के बाद भूमि का उपयोग तय होगा जिसके आधार पर भवन समेत अन्य सुविधाओं का निर्माण हो सकेगा।

इन टाउनशिप पर लगी रोक हटाई गई

  • हरिहरनाथपुर टाउनशिप (सोनपुर)
  • मिथिला टाउनशिप (दरभंगा)
  • कोसी टाउनशिप (सहरसा)
  • मां पूरन देवी टाउनशिप (पूर्णिया)
  • अंग टाउनशिप (मुंगेर)
  • सीतापुरम टाउनशिप (सीतामढ़ी)
  • विक्रमशिला टाउनशिप (भागलपुर)
  • डेहरी टाउनशिप (रोहतास)
  • सारण टाउनशिप (छपरा)
  • तिरहुत टाउनशिप (मुजफ्फरपुर)

यह भी पढ़ें- बिहार सरकार का बड़ा फैसला, तिरहुत ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्र में भूमि की खरीद-बिक्री से हटी रोक

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