Move to Jagran APP
5/5शेष फ्री लेख

Bihar CoronaVirus News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से कहा- केंद्र सरकार से मांगें कोरोना की और वैक्‍सीन

Bihar CoronaVirus News पटना हाईकोर्ट ने कहा- केंद्र से अधिक वैक्सीन मांगे बिहार सरकार राज्य सरकार को ऑक्सीजन बेड और दवाओं की उपलब्धता का विस्तृत ब्योरा देने का आदेश राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के जरिए कोविड केयर सेंटरों एवं डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पतालों से संबंधित ब्योरा प्रस्तुत किया

By Shubh Narayan PathakEdited By: Updated: Tue, 11 May 2021 11:50 AM (IST)
Hero Image
पटना हाईकोर्ट कर रहा है कोरोना से जुड़े मामले की सुनवाई। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

पटना, राज्य ब्यूरो। Bihar CoronaVirus News: बिहार में कोरोना वायरस जनित महामारी कोविड-19 की गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ ने शिवानी कौशिक एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सोमवार को राज्य की युवा आबादी को देखते हुए केंद्र सरकार से अधिक वैक्सीन मांगने का निर्देश दिया। वहीं राज्य सरकार ने मुख्य सचिव के जरिए कोविड केयर सेंटरों एवं डेडिकेटेड कोविड केयर अस्पतालों से संबंधित ब्योरा प्रस्तुत किया।

हर जिले में उपलब्‍ध बेड की मांगी जानकारी

खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दिए गए हलफनामे पर असंतोष जताते हुए कहा कि राज्य सरकार की ओर से जो ब्योरा दिया गया था, उसमें किस जिले के कोविड अस्पतालों में कितने बेड हैं, इसकी विस्तृत जानकारी नहीं है। खंडपीठ ने सरकार को ऑक्सीजन, बेड और दवाओं की उपलब्धता का विस्तृत ब्योरा देने का आदेश दिया है। सुनवाई की अगली तिथि को सरकार को यह भी बताने का निर्देश दिया गया है कि डॉक्टरों, नर्सो एवं मेडिकल स्टाफ की बहाली के लिए क्या किया जा रहा है। अगली सुनवाई अब 12 मई को होगी।

आरटीपीसीआर जांच में विलंब का मसला भी उठा

एनएमसीएच अस्पताल के अधीक्षक के उस चिट्ठी के संबंध में भी याचिकाकर्ता गौरव कुमार सिंह की अर्जी पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाधिवक्ता को मामले को देखने का निर्देश दिया, जिसमें रेमडेसिविर दवा का इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा गया था। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से अदालत को बताया गया कि आरटीपीसीआर की जांच रिपोर्ट देने में काफी विलंब हो रहा है। जांच करने वाले लैब और प्राइवेट अस्पतालों में मनमाना पैसा वसूला जा रहा है। इस पर अदालत ने संबंधित लैब पर कार्रवाई का आदेश दिया और कहा कि अगली सुनवाई में कार्रवाई के बारे में भी बताया जाए। कोरोना से जुड़े मामले की पटना हाईकोर्ट रोज सुनवाई कर रहा है।