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Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में लॉकडाउन दौरान केवल 4 घंटे खुलेंगी दुकानें, शादी के लिए छूट

Bihar Full Lockdown Complete Guideline कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने मंगलवार से लॉकडाउन लगा दिया है। राज्य में 15 मई तक ये प्रभावी रहेगा। पाबंदियों और छूट को लेकर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।

By Akshay PandeyEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 01:13 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 06:35 PM (IST)
Bihar Lockdown Guidelines: बिहार में लॉकडाउन दौरान केवल 4 घंटे खुलेंगी दुकानें, शादी के लिए छूट
बिहार में मंगलवार से 15 मई तक पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। प्रतीकात्मक तस्वीर।

पटना, ऑनलाइन डेस्क। Bihar Complete Lockdown Guideline: कोरोना की दूसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए बिहार सरकार ने मंगलवार से लॉकडाउन लगा दिया है। राज्य में यह 5 मई से 15 मई तक प्रभावी रहेगा। पाबंदियों और छूट को लेकर भी सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। फल, सब्जी, मांस, मछली, दूध इत्यादि की दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली रहेंगी। यानी दुकानों के शटर केवल चार घंटे के लिए ही ऊपर होंगे। आवश्यक सेवा जैसे मेडिकल स्टोर, लैब, पेट्रोल पंप इत्यादि में ये बंदिशें लागू नहीं होंगी। इस दौरान शादी के लिए छूट दी जाएगी। तीन दिन पहले जानकारी देते हुए केवल 50 लोग ही विवाह में शामिल हो सकेंगे। 

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धार्मिक स्थल बंद, सिनेमा हॉल में लटकेंगे ताले

राज्य में लॉकडाउन के दौरान धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। इसके साथ ही बिहार के सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल आदि में भी ताले लटके रहेंगे। रेस्टोरेंट बंद रहेंगे, हालांकि होम डिलीवरी की सविधा होगी जो सुबह 9 से शाम 9 बजे तक रहेगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए ही डिलीवरी की जाएगी। 

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इनको मिलेगी छूट

बैंकिंग, बीमा और एटीएम संचालन से जुड़े प्रतिष्‍ठान

सभी प्रकार के निर्माण कार्य 

ई-कार्मस से जुड़ी गतिविधियां

कृषि और इससे जुड़े काम

प्रिंट और इलेक्‍ट्रॉनिक मीडिया

पेट्रोल पंप, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि से सम्‍बन्धित खुदरा और भंडारण प्रतिष्‍ठान

आवश्‍यक खाद्य सामग्री, फल और सब्‍जी (ठेला पर घूम-घूम कर बिक्री सहित) मांस-मछली/ दूध/ पीडीएस की दकानें। (सुबह सात बजे से 11 बजे पूर्वाह्न तक)।

कोल्‍ड स्‍टोरेज ओर वेयर हाउसिंग सेवाएं।

निजी सुरक्षा सेवाएं। 

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वाहनों के परिचालन पर रोक

15 मई तक बिहार में सभी प्रकार के वाहनों के परिचालन पर रोक रहेगी। भारतीय रेल से लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों को ही सार्वजनिक परिवहन के उपयोग की अनुमति दी जाएगी। इसी तरह पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बस-ऑटो में बैठने की क्षमता 50 फीसदी ही रहेगी। यात्रा के लिए बाहर निकले लोगों का टिकट ही उनका पास होगा। 

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आवश्यक सेवा पर नहीं पड़ेगा असर

जनरल व मेडिकल स्टोर खोले जा सकेंगे। दवा दुकान के अलावा अन्य के लिए चार घंटे की बंदिश होगी। यानी सुबह सात से 11 बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी। आवश्यक खाद्य सामग्री फल सब्जी दूध पीडीएस दुकान सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक ही खुलेंगी। अस्पताल और नर्सिंग होम, दवा दुकानें, मेडिकल लैब इत्यादि बंद से प्रभावित नहीं होंगे। 

सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक पैदल चलना प्रतिबंधित

राज्य के सभी कार्यालय बंद रहेंगे, सिर्फ आवश्यक सेवाओं के कार्यालय ही खोले जाएंगे। जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्‍वच्‍छता, फायर ब्रिगेड, स्‍वास्‍थ्‍य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से संबंधित कार्यालयों पर बंदिश का असर नहीं होगा। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर अनावश्यक पैदल चलना प्रतिबंधित कर दिया गया है।  वाणिज्य व अन्य निजी प्रतिष्ठानों को पूरी तरह बंद रखने का निर्णय लिया है।

तीन दिन पहले बतानी होगी विवाह की तिथि

विवाह की तिथि से तीन दिन पहले थाने को सूचित करना होगा। शादी में 50 आदमी से ज्यादा के अनुमति नहीं होगी। इस दौरान डीजे की अनुमति नहीं होगी। वहीं श्राद्ध कर्म के लिए 20 व्यक्तियों की सीमा निर्धारित की गई है।इसके साथ ही जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सभी जिलों में सामुदायिक किचन स्थापित करवाएं। 


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