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बंजर जमीन से होगी बंपर कमाई: तालाब निर्माण पर बिहार सरकार दे रही 50% अनुदान, ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Published: Thu, 24 Sep 2026 07:00 AM (IST)

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, जिसका उद्देश्य बेकार ...और पढ़ें

बंजर जमीन से होगी बंपर कमाई: तालाब निर्माण पर बिहार सरकार दे रही 50% अनुदान

बंजर जमीन से होगी बंपर कमाई: तालाब निर्माण पर बिहार सरकार दे रही 50% अनुदान

HighLights

  1. चौर भूमि को मत्स्य आधारित जलकृषि के लिए विकसित किया जाएगा।

  2. किसानों की आय बढ़ाने हेतु कृषि, बागवानी को बढ़ावा मिलेगा।

  3. योजना में लाभार्थियों को इकाई लागत पर 50% अनुदान मिलेगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। सरकार बेकार पड़ी चौर भूमि को उपयोगी बनाकर किसानों की आमदनी बढ़ाने की पहल कर रही है। इसी क्रम में डेयरी, मत्स्य एवं पशु संसाधन विभाग ने मुख्यमंत्री समेकित चौर विकास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

योजना के माध्यम से राज्य में बड़े पैमाने पर उपलब्ध निजी चौर भूमि को मत्स्य आधारित समेकित जलकृषि के लिए विकसित किया जाएगा। चौर संसाधनों में मछली पालन के साथ-साथ कृषि, बागवानी एवं कृषि वानिकी को बढ़ावा दिया जाएगा।

इसका उद्देश्य चौर भूमि में उपलब्ध जल एवं अन्य प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना तथा किसानों की आय में वृद्धि करना है।

योजना के तहत एक हेक्टेयर क्षेत्र में दो तालाबों के निर्माण के लिए प्रति हेक्टेयर 8.88 लाख रुपये, चार तालाबों के निर्माण के लिए 7.32 लाख रुपये तथा एक तालाब के निर्माण एवं भूमि विकास के लिए 9.69 लाख रुपये की इकाई लागत निर्धारित की गई है।

50 प्रतिशत मिलेगा अनुदान

सभी वर्ग के लाभुकों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा। वहीं, उद्यमी आधारित चौर विकास के लिए 40 प्रतिशत अनुदान का प्रविधान किया गया है।

व्यक्तिगत या समूह लाभुकों को स्व-अभिप्रमाणित दो पासपोर्ट आकार के फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र तथा समूह में कार्य करने की सहमति से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।

वहीं, उद्यमी लाभुकों को स्व-अभिप्रमाणित निबंधन प्रमाण-पत्र, पिछले तीन वर्षों का अंकेक्षण एवं आयकर रिटर्न, पैन कार्ड, जीएसटी, भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र और लीज एकरारनामा प्रस्तुत करना होगा।

कहां करे आवेदन?

मत्स्य प्रशिक्षण प्राप्त लाभुकों तथा मत्स्य आधारित उद्यम का अनुभव रखने वाले आवेदकों को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। योजना के लिए आवेदन मत्स्य निदेशालय की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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