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Bihar Cabinet Meeting: इलेक्ट्रिक दो पहिया वाहनों की खरीद पर पांच हजार सब्सिडी, रोड टैक्स में 75 प्रतिशत छूट

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 10 हजार दो पहिया वाहनों पर पांच से साढ़े सात हजार की छूट मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के तहत पहले 10 हजार ई-वाहनों की खरीद पर यह सुविधा मिलेगी।

By Sunil RajEdited By: Rajat MouryaPublished: Tue, 05 Dec 2023 07:12 PM (IST)Updated: Tue, 05 Dec 2023 07:12 PM (IST)
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, पटना। Bihar Cabinet Meeting प्रदेश में वायु गुणवत्ता में सुधार और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2023 स्वीकृत की है। नीति के तहत राज्य सरकार सभी प्रकार के दो पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी और निबंधन में छूट देगी। मंत्रिमंडल ने पटना समेत छह प्रमुख नगरों में 400 इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन के लिए पीएम ई-बस सेवा भी स्वीकृत की है। इन शहरों के 400 बसों की खरीद होगी।

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मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 23 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए। 10 हजार दो पहिया वाहनों पर पांच से साढ़े सात हजार की छूट मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि पहले आओ पहले पाओ के तहत पहले 10 हजार ई-वाहनों की खरीद पर यह सुविधा मिलेगी। सामान्य श्रेणी के लोगों को सब्सिडी में पांच हजार, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के खरीदारों को साढ़े सात हजार रुपये दिए जाएंगे। जबकि निबंधन व रोड टैक्स 75 प्रतिशत माफ किया जाएगा। 10 हजार वाहनों की खरीद के बाद निबंधन व रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

पटना, गया और मुजफ्फरपुर समेत छह शहरों में चलेगी इलेक्ट्रिक बसें मंत्रिमंडल ने प्रदेश के छह शहरों के लिए पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत चार सौ इलेक्ट्रिक वाहनों के परिचालन का निर्णय लिया है। जिन शहरों में बसें चलेगी वे पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया है। सिद्धार्थ ने बताया कि पटना शहर में 150 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन होगा। शेष सभी पांच शहरों में 50-50 बसों का परिचालन होगा।

बसों की खरीद पर कुल लागत का 60 प्रतिशत पैसा केंद्र सरकार वहन करेगा जबकि 40 प्रतिशत पैसा राज्य सरकार को वहन करना होगा। 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहन किए जाएंगे नष्ट, एमएसटीसी के पोर्टल से नीलामी मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार के सभी विभाग, बोर्ड, निगम और अन्य कार्यालय के 15 वर्ष पुराने सरकारी वाहनों को निबंधित वाहन क्रैपिंग सुविधा के माध्यम से नष्ट करने की प्रक्रिया की स्वीकृति दी है। सरकार ने यह निर्णय पर्यावरण की अनुकूलता एवं परिवेशीय वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए लिया है। इसके लिए एमएसटीसी के पोर्टल के माध्यम से ई नीलामी करते हुए पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग की जाएगी।

वाहनों पर छूट एक नजर में

  • तिपहिया वाहनों की खरीद पर निबंधन में 50 प्रतिशत की छूट
  • तिपहिया मालवाहक वाहन के निबंधन में भी 50 प्रतिशत छूट
  • चार पहिया यात्री वाहन पहले एक हजार की खरीद पर प्रति किलोवाट 10 हजार एवं अधिकतम सवा लाख जबकि अनुसूचित जाति जनजाति को डेढ़ लाख रुपये तक की छूट मिलेगी।
  • चारपहिया वाहन को मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
  • पहले एक हजार चार पहिया वाहन के बाद खरीदे जाने वाले चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों को मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

बिहार टैक्सी एग्रीगेटर परिचालन अनुदेश 2019 के तहत अधिकृत सेवा प्रदाताओं को अधिसूचना के प्रकाशन के पहले दो वर्षों तक न्यूनतम 20 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और तीसरे वर्ष की समाप्ति पर 40 प्रतिशत चार पहिया वाहन और चौथे वर्ष में 50 प्रतिशत इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन बेडा में शामिल करना होगा।

भारी इलेक्ट्रिक मोटर वाहन (बस और मालवाहक) को मोटर वाहन कर में 75 प्रतिशत तक छूट मिलेगी जो दो वर्षो के लिए होगी। इसके बाद 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

चार्जिंग स्टेशन में छूट के प्रविधान

  • इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत राज्य में चार्जिंग स्टेशनों के स्थापना पर भी सब्सिडी मिलेगी।
  • पहले 300 एसी चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण की खरीद पर 75 प्रतिशत और 25 हजार स्थापना के लिए अनुदान मिलेगा। यह राशि इसमें अधिकतम डेढ़ लाख होगी।
  • डीसी चार्जर में पहले 300 को चार्जिंग मशीनों की खरीद पर 75 प्रतिशत व स्थापित करने के लिए 25 हजार और अधिकतम डेढ़ लाख अनुदान में मिलेंगे।

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