यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 27, 2016 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
रेपकांड : बंदी विधायक ने सदन में मौजूदगी की कोर्ट से मांगी अनुमति
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में सजा काट रहे राजद के विधायक राजवल्लभ यादव ने कोर्ट से विधानसभा के मानसून सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है।

नालंदा [जेएनएन]। नाबालिग से रेपकांड में जेल में बंद राजद के विधायक राजबल्लभ यादव ने मंगलवार को विधान सभा के सत्र में भाग लेने की कोर्ट से अनुमति मांगी है। अधिवक्ता के माध्यम से विधायक ने पाक्सो स्पेशल प्रथम एडीजे शशिभूषण प्रसाद सिंह की अदालत में अर्जी दाखिल की है।
इसमें विधानसभा के सचिव की ओर से सभी विधायकों को भेजे गए पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई है। विस का सत्र 29 जुलाई से शुरू हो रहा है और इस अर्जी पर अदालत का फैसला 28 जुलाई को आएगा।
अर्जी में कहा गया है कि 29 जुलाई 2016 के 11 बजे से विधान सभा का सत्रारंभ हो रहा है। इसमें उन्हें भाग लेने की अनुमति दी जाय जिससे विधायक के विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व बरकरार रहे। अर्जी में उनके अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि कोर्ट चाहे तो सत्र के दौरान आने-जाने के समय स्कॉर्ट साथ में दे तथा जहां भी कस्टडी बनाना हो, बनाया जाए।
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उल्लेखनीय है कि नाबालिग छात्रा दुष्कर्म कांड में विधायक 10 मार्च से न्यायिक हिरासत में है। उनकी अगली पेशी 5 अगस्त को है। विधानसभा के सत्र में भाग लेने की उनकी अर्जी पर फैसला 28 जुलाई को संभावित है।
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