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दरभंगा में रेडिमेड व इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकानें हफ्ते में खुलेंगी तीन दिन, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

Darbhanga News दो श्रेणियों में बांट कर दिन किया गया निर्धारित किराना दुकान मेडिकल दुकान सहित आवश्यक वस्तुओं की दुकानें खुलेंगी प्रतिदिन दुकानों में कोविड प्रोटोकॉल का करना होगा पालन नहीं तो होगी कार्रवाई जिले के पदाधिकारियों को कड़ाई से इन नियमों का पालन कराने का जिलाधिकारी ने दिया निर्देश

By Dharmendra Kumar SinghEdited By: Published: Thu, 22 Apr 2021 03:49 PM (IST)Updated: Thu, 22 Apr 2021 03:49 PM (IST)
जिला प्रशासन ने दुकानों को खोलने के ल‍िए जारी किया गाइडलाइन। प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर
दरभंगा, जासं। जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे मामले और भीड़-भाड़ वाले इलाकों में नियंत्रण को लेकर हफ्ते में आवश्यकतानुसार दुकानें खुलेंगी। इन्हें दो श्रेणी में बांट दिया गया है। श्रेणी ए में कपड़ा व रेडिमेड कपड़े की दुकान, अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की दुकान (जूता-चप्पल, स्पोट््र्स, बर्तन, सोना-चांदी, ड्राईक्लीनर्स एवं अन्य सभी दुकानें जो किसी श्रेणी में ना हो), इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, पंखा, कूलर,  एयर कंडीशनर्स, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैटरी (विक्रय एवं मरम्मत) ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट््यूब्स, लुब्रिकेंट, ऑटोमोबाइल स्पेयर पाट््र्स की दुकान शामिल हैं। ये दुकानें सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं गुरुवार को खुलेंगी।
 वहीं, श्रेणी बी में किराना दुकान, मेडिकल दुकान, डेयरी, सभी अस्पताल, निजी क्लिनिक, होम डिलीवरी सेवा, ई-कॉमर्स, अनाज मंडी, फल, सब्जी मंडी, मीट, मछली की दुकानें पशुचारा, मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, प्रदूषण जांच केंद्र, निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान सामग्री की दुकानें शामिल हैं। ये दुकानें सोमवार से रविवार तक  खुलेंगे। 
इसको लेकर जिलाधिकारी डॉ. त्यागराजन एसएम ने आदेश निर्गत करते हुए दरभंगा नगर निगम, बेनीपुर नगर परिषद् एवं प्रखंड मुख्यालयों में दुकानों व प्रतिष्ठानों को निम्नलिखित श्रेणीवार खोलने की अनुमति दी है। सभी दुकानें शाम छह बजे तक ही खुलेंगी। दुकानदार एवं ग्राहकों को मास्क का उपयोग अनिवार्य रूप से करना होगा। दुकानदार कोविड प्रोटोकॉल के अनुसार ही ग्राहकों को दुकान में प्रवेश देंगे। नगर आयुक्त, दरभंगा नगर निगम, सिविल सर्जन, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी, बेनीपुर,  सभी थानाध्यक्ष को इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। 
स्कूल, कॉलेज एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे। इस अवधि में सरकारी विद्यालय एवं विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं भी नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम पूर्ववत चलते रहेंगे। सभी सरकारी कार्यालय व निजी कार्यालय शाम पांच बजे बंद हो जाएंगे। आवश्यक व आकस्मिक सेवाओं पर ये शर्ते लागू नहीं होगी। सभी सिनेमा हॉल, शॉङ्क्षपग मॉल, क्लब, स्वीङ्क्षमग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क एवं उद्यान पूरी तरह बंद रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल 15 मई तक बंद रहेंगे। रात 9 से सुबह 5 बजे तक नाईट कफ्र्यू लागू रहेगा। बस, हवाई व रेल यात्रियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजनों (सरकारी एवं निजी ) पर रोक रहेगी। यह रोक दफन, दाह संस्कार कार्यक्रम तथा विवाह एवं श्राद्ध कार्यकमों पर लागू नहीं रहेगी। दफन व दाह संस्कार कार्यकम के लिए अधिकतम 25 तथा शादी एवं श्राद्ध कार्यक्रम के लिए अधिकतम सौ व्यक्तियों की अधिसीमा रहेगी। आवश्यक सेवाओं जैसे परिवहन, बैङ्क्षकग, डाक, स्वास्थ्य एवं इससे संबंधित सेवाओं फायर, पुलिस एंबुलेंस आदि पर छूट रहेगी। अंतर जिला एवं अंतरराज्यीय सार्वजनिक परिवहनों पर कोई रोक नहीं होगी।
नगर आयुक्त, सिविल सर्जन, जिला जन संपर्क पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी जिला एवं कार्यपालक पदाधिकारी,बेनीपुर नगर परिषद के द्वारा कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव एवं सजग रहने तथा आवश्यक सावधानी बरतने हेतु माइङ्क्षकग के द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। उप विकास आयुक्त, व महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र श्रम अधीक्षक, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,  प्रोग्राम पदाधिकारी, मनरेगा द्वारा बाहर से आने वाले श्रमिकों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी एवं आवश्यकतानुसार औद्योगिक कलस्टर योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार मुहैया कराया जाएगा। सहायक औषधि नियंत्रक महत्वपूर्ण दवा एवं अन्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराएंगे। बता दें कि विशेष सचिव, गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार के द्वारा कोरोना (कोविड-19) संक्रमण के मामलों को नियंत्रित करने एवं बेहतर स्वास्थ सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अतिरिक्त प्रबंध, कार्रवाई करने एवं बाजारों में भीड़-भाड़ पर नियंत्रण करने के लिए दुकानों को खोलने के लिए जिला प्रशासन को प्राधिकृत किया गया है।
 

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