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नौ माह तक के आरक्षित रेल टिकट का ले सकते रिफंड

नौ महीने पहले अगर आरक्षित टिकट लिया हो और कोविड के चलते आपकी गाड़ी कैंसिल हो गई तो टिकट का पूरा पैसा रिजर्वेशन काउंटर से रिफंड ले सकते हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 07 Jan 2021 03:06 AM (IST)Updated: Thu, 07 Jan 2021 03:06 AM (IST)
नौ माह तक के आरक्षित रेल टिकट का ले सकते रिफंड

मुजफ्फरपुर : नौ महीने पहले अगर आरक्षित टिकट लिया हो और कोविड के चलते आपकी गाड़ी कैंसिल हो गई तो टिकट का पूरा पैसा रिजर्वेशन काउंटर से रिफंड ले सकते हैं। रेलवे ने कोरोना काल में रेल यात्रियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। आरक्षित टिकटों के रिफंड में बड़ा बदलाव कर छह माह की अवधि को बढ़ाकर नौ महीने कर दिया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि यात्री हित में रेलवे द्वारा रद की गईं नियमित ट्रेनों के लिए जारी आरक्षित टिकटों के रिफंड नियमों में फिर से रियायत दी है। अगले छह माह तक फुल रिफंड प्राप्त करने की सुविधा दी गई थी। इसी कड़ी में 21 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक की यात्रा अवधि वाले आरक्षित टिकट के फुल रिफंड के लिए वापसी नियमों में रियायत की समय सीमा में और तीन माह की वृद्धि की गई है। ये पीआरएस काउंटर द्वारा 21 मार्च, 2020 से 31 जुलाई, 2020 तक की यात्रा अवधि के लिए जारी आरक्षित टिकटों पर लागू होगा। ई-टिकट के मामले में स्वत: रिफंड की व्यवस्था है। आइआरसीटीसी की वेबसाइट और 139 द्वारा टिकटों की जानकारी ले सकते हैं। आरक्षित टिकट को 139 के माध्यम से अथवा आइआरसीटीसी की वेबसाइट से भी रद कराने का प्रावधान है। ऐसे मामलों में टिकट रद करवाने के बाद आवश्यक सूचना उपलब्ध कराते हुए यात्रा तिथि से नौ माह के भीतर किसी भी पीआरएस काउंटर से रिफंड प्राप्त किया जा सकता है। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों ने राहत की सांस ली है।

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