मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस : ब्रजेश ठाकुर के बैंक खातों से निकासी पर रोक
आयकर विभाग को जांच के दौरान मिली बैंक खातों के बारे मेें मिली थी जानकारी। उसके पुत्र राहुल के आयकर रिटर्न को विभाग ने स्कूटनी की सूची में डाला।
मुजफ्फरपुर (जेएनएन)। बालिका गृह यौन हिंसा मामले में आरोपित ब्रजेश ठाकुर के बैंक खातों की आयकर विभाग ने जांच शुरू कर दी है। विभाग इन खातों में समाज कल्याण विभाग व बाल संरक्षण विभाग पटना से सालाना प्राप्त होने वाली राशि का आकलन कर रहा है। विभाग को सीबीआइ से बैंक खाते प्राप्त हुए हैं, उन खातों से निकासी पर रोक लगी हुई है। ये जानकारी आयकर विभाग को सीबीआइ ने ही दी है।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जांच
यहां बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आयकर विभाग ने भी यौन हिंसा के आरोपित ब्रजेश ठाकुर की परिसंपत्तियों की जांच शुरू की है। इसमें सभी जांच एजेंसियों आर्थिक अपराध इकाई, पुलिस व सीबीआइ से जानकारी एकत्र कर रहा है। आरोपित के एनजीओ कायाकल्प के तहत उत्तर बिहार में संचालित बाल व महिला आश्रय की संस्थाओं के वित्तीय अनियमितताओं की आशंका के मद्देजनर कार्रवाई की गई है। जिसमें सीबीआइ ने उसके बैंक खातों से निकासी पर रोक लगा दी है। उसके बैंक खाते दो निजी व दो सरकारी बैंक में प्रारंभिक जांच में सामने आए हैं। बैंक सूत्रों की मानें तो ब्रजेश ठाकुर के बहुत से खाते बंद भी हुए हैं।
जांच की जद में राहुल का रिटर्न
ब्रजेश ठाकुर के पुत्र राहुल के आयकर रिटर्न को आयकर विभाग ने स्कूटनी की सूची में डाल दिया है। रिटर्न में दिए गए ब्योरे से विभाग संतुष्ट नहीं है। इस संबंध में उसे अपनी आय का विस्तार से ब्योरा देने को नोटिस जारी होने की संभावना है।
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