पारू औद्योगिक क्षेत्र के लिए 700 एकड़ जमीन अधिग्रहण शुरू, अधिसूचना की तिथि से मिलेगा मुआवजा
Bihar Industrial Development: मुजफ्फरपुर के पारू में 700 एकड़ औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज ...और पढ़ें

रैयतों ने हाल ही में बढ़े एमवीआर के आधार पर 5 लाख रुपये प्रति कट्ठा मुआवजा देने की मांग रखी है।
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Industrial Area Paru: पारू में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए 700 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज हो गई है। जिला भू-अर्जन कार्यालय की ओर से प्रभावित रैयतों से दावा और आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं।
इस बीच रैयतों ने हाल ही में बढ़े एमवीआर (मिनिमम वैल्यू रेट) के आधार पर 5 लाख रुपये प्रति कट्ठा मुआवजा देने की मांग रखी है।
अधिसूचना दर पर ही मुआवजा
भू-अर्जन कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि मुआवजा का भुगतान अधिग्रहण की अधिसूचना जारी होने की तिथि पर लागू दरों के अनुसार ही होगा। अप्रैल में अधिसूचना प्रकाशित हुई थी, जबकि राज्य भर में एमवीआर दरें अगस्त में बढ़ाई गई हैं।
कानून के मुताबिक अप्रैल की तिथि के अनुसार ही लगभग 2 लाख रुपये प्रति कट्ठा की दर से भुगतान किया जाएगा।
प्राधिकार में अपील का सुझाव
रैयतों को नियमानुसार निर्धारित मुआवजा राशि स्वीकार कर आगे प्राधिकार में अपील करने का सुझाव दिया गया है। पारू में दावा-आपत्ति निष्पादन के लिए मौजावार शेड्यूल जारी किया गया है।
सोमवार को भोजपट्टी और हरपुर कपड़फोड़ा जबकि मंगलवार को चांदपुर चिउटाहा मौजा के लिए आपत्तियां ली जाएंगी।
कागजी प्रक्रिया के बाद भुगतान
प्राप्त आवेदनों के अवलोकन और निष्पादन के बाद रैयतों से अद्यतन लगान रसीद, एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) और जमीन से जुड़े अन्य जरूरी दस्तावेज जमा कराए जाएंगे।
कागजी प्रक्रिया पूरी होते ही रैयतों के खातों में मुआवजे की राशि ट्रांसफर कर दी जाएगी। अंतिम गणना के आधार पर राशि में मामूली बदलाव संभव है।
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