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मुजफ्फरपुर गैस पाइपलाइन ब्लास्ट मामले में IOCL अधिकारियों समेत 11 पर परिवाद दायर

Published: Thu, 05 Nov 2026 08:29 PM (IST)

Gobarsahi Dumri Road Blast: मुजफ्फरपुर के गोबरसही-डुमरी रोड पर हुए गैस पाइपलाइन विस्फोट मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ...और पढ़ें

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HighLights

  1. मुजफ्फरपुर गैस ब्लास्ट मामले में 11 लोगों पर परिवाद दायर।

  2. IOCL के शीर्ष अधिकारी और RCD अभियंता भी आरोपी बनाए गए।

  3. 2 नवंबर की घटना में एक की मौत, 16 लोग घायल हुए।

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। Muzaffarpur Gas Blast: शहर के गोबरसही-डुमरी रोड में भूमिगत पीएनजी गैस पाइपलाइन में हुए भीषण रिसाव और विस्फोट के मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (CJM) के न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है।

जनहित मंच के सचिव सह अधिवक्ता सुशील कुमार सिंह द्वारा दाखिल इस परिवाद में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के शीर्ष अधिकारियों, पथ निर्माण विभाग (RCD) के अभियंताओं, निर्माण एजेंसी और जेसीबी चालक समेत कुल 11 लोगों को आरोपित बनाया गया है।

शीर्ष अधिकारी और अभियंता शामिल

आरोपितों में IOCL के अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक अरविंद सिंह सहनी, पीएनजी कंट्री हेड प्रसून कुमार मिश्रा, बिहार राज्य प्रमुख एके सामंतराय, क्षेत्रीय हेड एसके नंदी, प्रोजेक्ट हेड अनीस कुमार और सुरक्षा एवं तकनीकी निगरानी अधिकारी शामिल हैं।

इसके अलावा RCD रोड डिवीजन के कार्यपालक अभियंता गणेश, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, नाला निर्माण एजेंसी नर्सिंग सिंह कंस्ट्रक्शन के प्रोपराइटर और जेसीबी चालक विपिन कुमार पर भी नामजद मामला दर्ज कराया गया है।

दो नवंबर को घटी थी घटना

यह दुखद घटना दो नवंबर की दोपहर गोबरसही-डुमरी रोड में घटी थी। नाला निर्माण के लिए जेसीबी से की जा रही खोदाई के दौरान पीएनजी की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी।

लगभग 45 मिनट तक लगातार गैस का रिसाव होता रहा और स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दिए जाने के बावजूद कोई सुरक्षात्मक कदम नहीं उठाए गए।

इसके बाद हुए भीषण विस्फोट में एक स्थानीय नागरिक की मौत हो गई थी, जबकि 16 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे।

20 नवंबर को होगी सुनवाई

परिवादी ने अदालत से सभी आरोपितों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के साथ-साथ पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा देने और क्षेत्र में सुरक्षा ऑडिट कराने की मांग की है।

मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय ने इस परिवाद को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 नवंबर की तिथि निर्धारित की है।

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