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Bihar Unlock Guideline: कपड़े की दुकानें सोम, बुध व शुक्र तो ज्वेलरी की मंगल, गुरु और शनिवार को खुलेंगी

Bihar Unlock Guideline for Shopsराज्य सरकार के निर्देश पर डीएम ने दुकानों को खोलने के लिए तय किए दिन। सभी तरह की दुकानें एक दिन छोड़ सुबह छह से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। आवश्यक वस्तुएं किराना सब्जी अंडा मांस मछली आदि की दुकानें पूर्व की तरह सभी दिन खुलेंगी।

By Murari KumarEdited By: Published: Tue, 01 Jun 2021 06:40 AM (IST)Updated: Tue, 01 Jun 2021 06:40 AM (IST)
डीएम ने दुकानों को खोलने के लिए तय किए दिन। (फाइल फोटो)

मुजफ्फरपुर, जागरण संवाददाता। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन में थोड़ी ढील दिए जाने के बाद अब सभी तरह की दुकानें खुल जाएंगे। इस संबंध में डीएम प्रणव कुमार ने आदेश जारी किया है। दो से आठ जून तक ये दुकानें एक दिन बीच करके सुबह छह से दोपहर दो बजे तक कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए खुलेंगी। किस चीज की दुकानें कब खुलेंगी इस संबंध में भी दिन तय कर दिए गए हैं। लगन को देखते हुए कपड़े और सोना-चांदी की दुकानों को खोलने को लेकर अधिक दबाव था। अब सभी तरह के कपड़े की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी। इसी दिन सैलून, पुस्तक, स्पोट््र्स, ऑटोमोबाइल्स, स्पेयर पाट््र्स आदि की दुकानें खुलेंगी। वहीं सोना-चांदी की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी। इसी दिन मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक, पंखा, कूलर, निर्माण सामग्री आदि की दुकानें भी खुलेंगी।

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जारी आदेश में डीएम ने सभी दुकानों को दो श्रेणियों में बांटकर दिन तय किए हैं। रविवार को ये सभी दुकानें बंद रहेंगी। इसके अलावा आवश्यक वस्तुएं, किराना, सब्जी, अंडा, मांस, मछली आदि की दुकानें पूर्व की तरह सप्ताह के सभी दिन खुलेंगी। इसके लिए समय में थोड़ी वृद्धि की गई है। ये दुकानें भी सुबह छह से दोपहर दो बजे तक खुलेंगी। उर्वरक, बीज, कीटनाशक व कृषि यंत्र संबंधी दुकानें भी इसी नियम के साथ सप्ताह के सभी दिन खुलेंगी।

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25 फीसद उपस्थिति के साथ खुलेंगे सभी दफ्तर

डीएम ने सभी सरकारी दफ्तरों को भी 25 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ निर्धारित तिथियों के लिए खोलने का आदेश जारी किया है। गैर सरकारी कार्यालय अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा पूर्व की तरह बैंङ्क्षकग सेवा, औद्योगिक एवं विनिर्माण प्रतिष्ठान, सभी तरह के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कूरियर सर्विस, कृषि व उससे जुड़े कार्य, मीडिया, टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, पेट्रोल पंप, एलपीजी, कोल्ड स्टोरेज व वेयर हाउस, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की बिक्री पर रोक नहीं रहेगी। परिचालन एवं अन्य नियम पहले की तरह ही लागू रहेंगे।

कब खुलेंगी कौन दुकानें

श्रेणी एक की दुकानें : सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार 

* कपड़े व रेडीमेड वस्त्र की दुकानें। 

* पुस्तक, स्पोर्ट्स, सैलून, ऑटोमोबाइल्स, टायर एवं ट्यूब, लुब्रिकेंट, ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानें।

श्रेणी दो की दुकानें : मंगलवार, गुरुवार एवं शनिवार

इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, पंखा, कूलर, एसी, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूपीएस एवं बैट्री की बिक्री एवं मरम्मत।

* सोना-चांदी, बर्तन, ड्राईक्लीनर्स, जूता एवं चप्पल।

* निर्माण सामग्री के भंडारण एवं बिक्री से संबंधित प्रतिष्ठान। इसमें सीमेंट, छड़, बालू, स्टोन, गिट्टी, सीमेंट ब्लॉक, ईंट, प्लास्टिक पाइप, हार्डवेयर, सैनेटरी फिटिंग, लोहा, पेंट, शटरिंग सामग्री।

* जिन दुकानों को इन दो श्रेणियों में नहीं रखा गया है वे मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी।

* रविवार को दोनों श्रेणियों एवं अन्य दुकानें बंद रहेंगी।

दुकानों में करना होगा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन

जारी आदेश में डीएम ने सभी दुकानों में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करने को कहा है। सभी दुकानों में खरीदार व कर्मी मास्क में रहेंगे। काउंटर पर सैनिटाइजर रखना होगा। सभी ग्राहकों को सैनिटाइजर का इस्तेमाल कराया जाना है। दुकानों में ग्राहक दो गज की दूरी पर रहते हुए शारीरिक दूरी का पालन करेंगे। इसके लिए सफेद रंग से गोले बनाए जाएंगे। नियम का पालन नहीं करने वाली दुकानों को अस्थाई रूप से सील करने और महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई का आदेश दिया गया है।


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