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मैरेज हॉल की बुकिग से पहले नप से लेनी होगी अनुमति

- शादी विवाह के बाद कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना - कितने लोग समारोह में होंगे शामिल

By JagranEdited By: Published: Sat, 14 Dec 2019 08:33 PM (IST)Updated: Sat, 14 Dec 2019 08:33 PM (IST)
मैरेज हॉल की बुकिग से पहले नप से लेनी होगी अनुमति

- शादी विवाह के बाद कचरा फेंकने पर लगेगा जुर्माना

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- कितने लोग समारोह में होंगे शामिल, देनी होगी जानकारी संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर) : जमालपुर नगर परिषद विवाह स्थलों के पंजीयन को लेकर सख्त हो गई है। शादी या समारोह से पहले मैरेज हॉल संचालकों को नप से अनुमति लेना अब जरूरी हो गया है। नगर परिषद ने यह नया नियम लागू कर दिया है। इसमें संचलकों को पार्टी में शामिल होने वालों लोगों की संख्या के बारे में भी बताना होगा। ऐसा नहीं करने पर मैरेज हॉल का लाइसेंस भी रद हो सकता है। नगर परिषद द्वारा अब सभी मैरेज हॉल की सूची तैयार करने में जुट गई है। नगर परिषद ने विवाह स्थल पंजीयन को लेकर कार्रवाई शुरू की गई है। जानकारी के अनुसार पंजीयन शुल्क जमा होने के बाद हर आयोजन के एक हजार रुपये नगर परिषद को जमा करवाने होंगे। ऐसे में यदि किसी विवाह स्थल का पंजीयन होता है तो उसका किराया भी उपभोक्ता को ज्यादा देना होगा।

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इन नियमों का पालन जरूरी विवाह स्थल पर फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र, पार्किंग स्थल का शपथ पत्र और पीडब्ल्यूडी से बिल्डिग स्ट्रक्चर विवाह के लिए उपयुक्त होने का प्रमाण पत्र देना होगा। इनके अभाव में पंजीयन नहीं हो सकेगा।

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बिना अनुमति पर बोगी सीधी कार्रवाई बिना अनुमति के मैरेज हॉल में आयोजन किया गया तो नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए विवाह स्थल को सील किया जाएगा। साथ ही न्यायालय में वाद भी दायर किया जाएगा।

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कोट

विवाह स्थलों का पंजीयन अनिवार्य है। इसके लिए सभी विवाह स्थल संचलकों को सूचना दी जा रही है। शहर के तमाम विवाह भवन, धर्मशाला का निबंधन कराने की अपील भी किया जा रहा है ।

सूर्यानंद सिंह, कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, जमालपुर


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