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ट्रेन में बिना टिकट यात्रा करना पड़ेगा महंगा, रेलवे ने दोगुनी कर दी जुर्माने की राशि   

Published: Sun, 21 Jun 2026 05:08 AM (GMT+05:30)

रेलवे ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है, जो 1 जुलाई 2026 ...और पढ़ें

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HighLights

  1. रेलवे नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि दोगुनी।

  2. नए प्रावधान 1 जुलाई 2026 से होंगे प्रभावी।

  3. बिना टिकट यात्रा पर न्यूनतम 500 रुपये जुर्माना।

संवाद सहयोगी, जमालपुर (मुंगेर)। ट्रेन में बिना टिकट सफर करने वालों की अब खैर नहीं है। रेलवे ने नियमों को और सख्त करते हुए जुर्माने की राशि दोगुनी कर दी है। नए प्राविधान एक जुलाई 2026 से लागू होंगे। इसके तहत बिना टिकट या नियमों का उल्लंघन कर यात्रा करने वाले यात्रियों को पहले की तुलना में दोगुना जुर्माना देना होगा।

आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव ने यात्रियों को जागरूक करते हुए बताया कि रेलवे राजस्व की सुरक्षा, नियमों के पालन को बढ़ावा देने और अनियमितताओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से यह बदलाव किया गया है।

उन्होंने कहा कि अब रेलवे नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाई जाएगी। नए आदेश के तहत अब नियम उल्लंघन के मामलों में सीधे मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। पहले संबंधित व्यक्ति पर पेनल्टी लगाई जाएगी। यदि वह जुर्माना नहीं चुकाता है, तभी मामला अदालत तक पहुंचेगा।

सरकार ने जन विश्वास (संशोधन प्रावधान) अधिनियम, 2026 के तहत रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 137 और 138 में संशोधन किया है। इसके तहत बिना टिकट, बिना वैध पास या निर्धारित दूरी से अधिक यात्रा करते पकड़े जाने पर न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

बिना टिकट यात्रा पर सख्ती

रेलवे अधिनियम की धारा 137 के तहत जानबूझकर बिना टिकट यात्रा करने वालों पर कार्रवाई की जाती है। पहले न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये था, जिसे अब बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है।

हालांकि अधिकतम छह माह की जेल या एक हजार रुपये जुर्माना अथवा दोनों की सजा का प्रावधान यथावत रहेगा। यात्रा किराया और अतिरिक्त शुल्क भी पहले की तरह वसूला जाएगा।

दूरी से आगे जाने पर भी कार्रवाई

यदि कोई यात्री टिकट में निर्धारित दूरी से आगे यात्रा करता है या बिना वैध टिकट के सफर करता है तो उस पर भी अब न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। पहले यह राशि 250 रुपये थी। वहीं, रेलवे परिसर में बिना लाइसेंस सामान बेचने, फेरी लगाने या भीख मांगने पर दो हजार रुपये तक की पेनल्टी लगेगी।

बार-बार नियम तोड़ने पर जेल और अतिरिक्त जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। वहीं, ट्रेन या स्टेशन परिसर में नशे की हालत में यात्रियों को परेशान करने वालों का टिकट जब्त किया जा सकता है। ऐसे मामलों में एक हजार रुपये तक जुर्माना, जेल या सामुदायिक सेवा की सजा दी जा सकती है।

महिला कोच में प्रवेश पर 2500 जुर्माना

पुरुष यात्रियों द्वारा महिला आरक्षित कोच, सीट या कक्ष में अनधिकृत प्रवेश करने पर 2,500 रुपये जुर्माना लगेगा। जुर्माना नहीं देने पर मामला अदालत में जाएगा, जहां पांच हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

इसके अलावा रेलवे परिसर में अनधिकृत प्रवेश या अतिक्रमण करने वालों पर भी 500 रुपये से लेकर पांच हजार रुपये तक जुर्माना और जेल की सजा का प्राविधान किया गया है।

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