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स्कूल जा रही छात्रा को मारी थी गोली! लखीसराय में एकतरफा प्यार में हत्या करने वाले दोषी बंगाली रईश को उम्रकैद

Published: Fri, 30 Oct 2026 04:58 PM (IST)

One-sided love in Lakhisarai :लखीसराय व्यवहार न्यायालय ने एकतरफा प्यार में छात्रा नीलम कुमारी की हत्या के दोषी बंगाली कुमार ...और पढ़ें

One-sided love in Lakhisarai : प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

One-sided love in Lakhisarai : प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

HighLights

  1. दोषी बंगाली रईश को आजीवन कारावास की सजा।

  2. एकतरफा प्यार में छात्रा नीलम कुमारी की हत्या।

  3. लखीसराय कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला।

संवाद सहयोगी, लखीसराय। One-sided love in Lakhisarai :लखीसराय व्यवहार न्यायालय परिसर स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रजनी कुमारी की अदालत ने शुक्रवार को चर्चित छात्रा नीलम कुमारी हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने मामले की अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद एकतरफा प्यार में स्कूल जा रही छात्रा की गोली मारकर हत्या करने के दोषी बंगाली कुमार उर्फ रईश को सश्रम आजीवन कारावास (उम्रकैद) की सजा सुनाई है। दोषी वीरूपुर थाना क्षेत्र के कमरपुर गांव निवासी रामइकबाल महतो का पुत्र है।

अदालत ने हत्या के जुर्म में उस पर 10 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर दोषी को दो माह की अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा काटनी होगी। यह फैसला वीरूपुर थाना कांड संख्या 6/24 (जीआर नंबर 3/24) में स्पीडी ट्रायल के तहत विचारण पूरा होने के बाद सुनाया गया है।

स्कूल जाते वक्त बथान के पास खींचकर मारी थी गोली

मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक (एपीपी) दिनेश कुमार मंडल ने बताया कि दोषी बंगाली कुमार उर्फ रईश अपने ही गांव के मुकेश महतो की पुत्री नीलम कुमारी से एकतरफा प्रेम करता था। वह लगातार छात्रा पर गलत नीयत से डोरे डालता और रास्ते में फब्तियां कसता था, जिसका नीलम हमेशा कड़ा विरोध करती थी।

20 फरवरी 2024 को नीलम हर रोज की तरह पढ़ने के लिए वीरूपुर स्थित उच्च विद्यालय जा रही थी। इसी दौरान रास्ते में बथान के समीप पहले से घात लगाए बैठे बंगाली उर्फ रईश ने उसे जबरन पकड़ लिया और खींचकर सड़क से नीचे गड्ढे की ओर ले गया। छात्रा ने जब खुद को छुड़ाने का प्रयास किया, तो आरोपी ने कमर से अवैध पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार दी।

पीएमसीएच में इलाज के दौरान तोड़ा था दम, पिता ने कराई थी FIR

गोली लगने के बाद छात्रा लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के खेतों से दौड़े ग्रामीणों और परिजनों ने गंभीर रूप से जख्मी नीलम को तत्काल बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां छात्रा की नाजुक हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए पटना स्थित पीएमसीएच (PMCH) रेफर कर दिया।

पीएमसीएच में कई दिनों तक चले सघन इलाज के दौरान आखिरकार जिंदगी की जंग लड़ते हुए नीलम ने दम तोड़ दिया था। इस सनसनीखेज वारदात को लेकर मृतका के पिता मुकेश महतो के फर्दबयान पर वीरूपुर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

आर्म्स एक्ट में भी 7 साल की सजा, सभी सजाएं साथ चलेंगी

अदालत में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने प्रत्यक्षदर्शियों, मेडिकल रिपोर्ट और बरामदगी के ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए। सभी पक्षों की गवाही और साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। मामले में अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक दिनेश कुमार मंडल तथा बचाव पक्ष से वरिष्ठ अधिवक्ता रामबालक यादव ने कानूनी बहस में भाग लिया।

अदालत ने भारतीय दंड संहिता (भादवि) की धारा 302 (हत्या) में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड, आर्म्स एक्ट के तहत 7 वर्ष कारावास व 1,500 रुपये जुर्माना (अर्थदंड न देने पर तीन माह अतिरिक्त जेल) तथा धारा 341 (रास्ता रोकना) के तहत 15 दिन कारावास व 500 रुपये जुर्माना (अर्थदंड न देने पर पांच दिन अतिरिक्त जेल) की सजा सुनाई। अदालत ने स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। 

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