Bihar MLC Election: कोसी स्नातक क्षेत्र में 23 को वोटिंग, किशनगंज के 8 केंद्रों पर 3554 मतदाता करेंगे वोट
किशनगंज जिले में बिहार विधान परिषद के 06-कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं।

सांकेतिक तस्वीर
HighLights
किशनगंज में कोसी स्नातक निर्वाचन की तैयारियां तेज।
आठ केंद्रों पर 3554 मतदाता 23 अक्टूबर को करेंगे मतदान।
मतदान मतपेटी और मतपत्र से, अधिमानता क्रम अनिवार्य।
जागरण संवाददाता, किशनगंज। बिहार विधान परिषद के 06-कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक निर्वाचन को लेकर किशनगंज जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं।
जिले के आठ मतदान केंद्रों पर कुल 3554 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2898 पुरुष और 656 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान 23 अक्टूबर को सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक होगा। मतगणना 27 अक्टूबर को निर्धारित है।
शुक्रवार को जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी परवीन जहां की अध्यक्षता में समाहरणालय में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई।
इसमें निर्वाचन कार्यक्रम, मतदान प्रक्रिया, मतपत्र पर अधिमानता अंकित करने के तरीके और मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य दस्तावेजों की जानकारी दी गई। साथ ही निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
कोचाधामन में सर्वाधिक मतदाता
जिले के आठ मतदान केंद्रों में सबसे अधिक 852 मतदाता कोचाधामन प्रखंड में हैं। इनमें 748 पुरुष और 104 महिला मतदाता शामिल हैं।
ठाकुरगंज में 541, बहादुरगंज में 521, पोठिया में 347 और दिघलबैंक में 323 मतदाता हैं। टेढ़ागाछ में 214, किशनगंज प्रखंड में 182 तथा किशनगंज अनुमंडल के मतदान केंद्र पर 574 मतदाता निर्धारित हैं।
ईवीएम के बजाय मतपत्र से होगा मतदान
बैठक में बताया गया कि कोसी स्नातक निर्वाचन में मतदान की प्रक्रिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव से अलग होगी। इसमें ईवीएम के बजाय मतपेटी और मतपत्र का इस्तेमाल किया जाएगा।
मतदाता को अपनी पसंद के अभ्यर्थी के नाम के सामने अधिमानता क्रम में अंक लिखना होगा। पहली पसंद के अभ्यर्थी के सामने अंक एक लिखना अनिवार्य है।
अन्य अभ्यर्थियों के सामने दो, तीन और आगे के अंक अपनी पसंद के अनुसार लिखे जा सकते हैं। हालांकि, पहली पसंद के अतिरिक्त अन्य अधिमानताएं देना अनिवार्य नहीं है।
मतपत्र पर अंकित करने के लिए निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से उपलब्ध कराई गई इंटीग्रेटेड वायलेट स्केच पेन का ही इस्तेमाल करना होगा।
किसी अन्य कलम या पेंसिल से अंकित मतपत्र अवैध हो सकता है। इसी तरह पहली अधिमानता एक से अधिक अभ्यर्थियों के सामने अंकित करने, अंक के स्थान पर शब्द लिखने, सही या क्रॉस का निशान लगाने अथवा मतपत्र पर नाम, हस्ताक्षर या पहचान संबंधी कोई चिह्न बनाने पर मतपत्र अस्वीकृत किया जा सकता है। इस चुनाव में मॉक पोल और नोटा का प्रावधान नहीं है।
पहचान के लिए मान्य दस्तावेज
मतदान के दौरान मतदाता अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, सरकारी अथवा सार्वजनिक उपक्रम की ओर से जारी सेवा पहचान-पत्र सहित निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेजों का उपयोग कर सकेंगे।
इसके अतिरिक्त सांसद, विधायक या पार्षद को जारी सरकारी पहचान-पत्र, संबंधित शैक्षणिक संस्थान का सेवा पहचान-पत्र, विश्वविद्यालय की मूल डिग्री या डिप्लोमा प्रमाण-पत्र, दिव्यांगता प्रमाण-पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (यूडीआइडी) भी निर्धारित सूची में शामिल हैं।
31 अक्टूबर तक पूरी होगी निर्वाचन प्रक्रिया
निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार अधिसूचना 29 सितंबर को जारी की गई थी। नामांकन की अंतिम तिथि छह अक्टूबर, नामांकन पत्रों की संवीक्षा सात अक्टूबर और अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर निर्धारित थी।
मतदान 23 अक्टूबर और मतगणना 27 अक्टूबर को होगी। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक संपन्न कर ली जाएगी।
बैठक में जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, अवर जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास), राष्ट्रीय जनता दल और लोक समता पार्टी सहित मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
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