रेलवे पास धारकों के लिए राहत; अब राजधानी, दुरंतो व दुरंतो में भी मिलेगा ऊंची श्रेणी का सफर, HRMS व PRS में होगा बदलाव
Railway Pass Travel Rules: रेलवे बोर्ड ने राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में पास धारकों के लिए यात्रा ...और पढ़ें

Railway Pass Travel Rules: रेल कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए रेलवे बोर्ड का बड़ा फैसला
HighLights
प्रीमियम ट्रेनों में उच्च श्रेणी यात्रा की अनुमति।
अंतर राशि का भुगतान कर सुविधा का लाभ।
लाखों रेलकर्मियों और पेंशनरों को मिली राहत।
संवाद सूत्र, सिमुलतला (जमुई)। Railway Pass Travel Rules: भारतीय रेल के लाखों सेवारत कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिजनों के लिए त्योहारी मौसम में रेलवे बोर्ड ने बड़ी राहत दी है। रेलवे बोर्ड ने एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी करते हुए राजधानी, शताब्दी और दुरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों में यात्रा नियमों में बड़ा संशोधन किया है।
नए आदेश के तहत अब सुविधा पास (PP), पोस्ट रिटायरमेंट कॉम्प्लिमेंट्री पास (PRCP) और विधवा पास (WP) धारक कर्मचारी अपनी निर्धारित पात्रता से उच्च श्रेणी में भी सफर कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें केवल अपनी पात्रता वाली श्रेणी और जिस श्रेणी में वे सफर करना चाहते हैं, उसके बीच के किराए के अंतर का भुगतान करना होगा।
1986 के पास नियमों की समीक्षा के बाद दूर हुआ संशय
उल्लेखनीय है कि साधारण मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में अंतर राशि का भुगतान कर उच्च श्रेणी में यात्रा करने की सुविधा पहले से लागू थी। हालांकि, राजधानी, दुरंतो और शताब्दी जैसी प्रीमियम ट्रेनों को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं थी, जिससे बुकिंग के दौरान कर्मियों को भ्रम और तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था।
रेलवे बोर्ड ने वाणिज्यिक निदेशालय के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद 'रेलवे सेवक (पास) नियम 1986' का विस्तृत पुनरीक्षण किया। समीक्षा में यह पाया गया कि नियमों में प्रीमियम ट्रेनों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इसके बाद बोर्ड ने स्थिति स्पष्ट करते हुए औपचारिक निर्देश जारी किए कि सभी पात्र पास धारक बिना किसी अवरोध के अंतर राशि देकर प्रीमियम ट्रेनों की उच्च श्रेणी में सफर का लाभ उठा सकते हैं।
पुराने दिशा-निर्देश निष्प्रभावी, संशोधित सूची लागू
इस नए आदेश के प्रभावी होने के साथ ही यात्रा पात्रता से जुड़े पुराने सभी पूर्ववर्ती दिशा-निर्देश निष्प्रभावी हो गए हैं और अद्यतन पात्रता सूची को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए रेलवे बोर्ड ने 'सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम्स' (CRIS) को विशेष निर्देश जारी किए हैं।
क्रिस को पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम (PRS) और मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) के ई-पास मॉड्यूल में त्वरित रूप से आवश्यक सॉफ्टवेयर अपडेट करने को कहा गया है, ताकि काउंटर अथवा ऑनलाइन टिकट बुक करते समय कर्मचारियों को किसी भी तकनीकी अड़चन का सामना न करना पड़े। बोर्ड के इस निर्णय से देश भर के लाखों रेलकर्मियों और पेंशनरों में हर्ष का माहौल है।
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