जमुई छेड़छाड़ मामले के आरोपी हरेराम यादव को जेल, वकील ने कोर्ट में जड़ा थप्पड़
नाबालिग छेड़छाड़ मामले में हरेराम यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्यायालय परिसर में ...और पढ़ें

न्यायालय परिसर में आरोपित को थप्पड़ जड़ते अधिवक्ता आकाश पांडे। सौ: वीडियो ग्रैब।
HighLights
हरेराम यादव को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
न्यायालय परिसर में अधिवक्ता ने हरेराम को थप्पड़ मारा।
पुलिस ने मामले में कुल आठ लोगों को गिरफ्तार किया।
संवाद सहयोगी, जमुई। छात्रा के साथ हैवानियत के मामले में गिरफ्तार हरेराम यादव को बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। चिकित्सक द्वारा फिट घोषित किए जाने के बाद पुलिस उसे पॉक्सो (POCSO) एक्ट के विशेष न्यायाधीश महेश्वर दुबे की अदालत में लेकर पहुंची, जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में अधिवक्ता आकाश पांडेय ने हरेराम को थप्पड़ जड़ दिया, जिससे कुछ देर के लिए परिसर में अफरातफरी की स्थिति बन गई।
अधिवक्ता ने बताया कि मेरे अंदर आरोपित के खिलाफ काफी आक्रोश था, इसलिए मैंने उसे थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मेरे नहीं, बल्कि पूरे जमुई की ओर से है।

3 नाबालिगों में से 1 बालिग निकला
पुलिस अधीक्षक विश्वजीत दयाल ने बताया कि निरुद्ध किए गए तीन नाबालिगों में से एक बालिग निकला है। छेड़छाड़ मामले में पांच तथा वीडियो वायरल करने के आरोप में तीन को मिलाकर अब तक कुल आठ गिरफ्तारियां हुई हैं।
ज्ञात हो कि मंगलवार को पुलिस मुठभेड़ के बाद नंदन यादव के पैर में गोली लगी थी, जिसके बाद उसे पकड़ा गया था। इससे पहले हरेराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। साइबर थाना पुलिस ने भी 120 सोशल मीडिया अकाउंट्स चिह्नित किए हैं और इन सभी पर शिकंजा कसने की तैयारी की जा रही है।
इसी मामले में दो नाबालिग और एक बॉर्डर लाइन बालिग अभियुक्त को जेल और बाल सुधार गृह भेजा जा चुका है। इस मामले में कुल 6 लोगों का नाम पुलिस जांच में आया था, जिसमें से पांच लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी एक अन्य अभियुक्त रणजीत राम प्रतापपुर की गिरफ्तारी नहीं हुई है।
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सोशल मीडिया हैंडलर्स पर साइबर केस दर्ज, तीन गिरफ्तार
जमुई थाना कांड संख्या 428/2026 के अंतर्गत, नाबालिग लड़के-लड़कियों का वीडियो बिना ब्लर किए वायरल कर उनकी पहचान सार्वजनिक करने के मामले में, जमुई साइबर थाने में कांड संख्या 45/2026 दर्ज किया गया है।
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन सोशल मीडिया हैंडलर्स को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में औरैया पैरा मटिहाना (सोनो) के योगेंद्र प्रसाद यादव, अड़सार (जमुई) के फैयाज शाह और सगमा (चंद्रदीप) के रामाशीष कुमार शामिल हैं।
इसके अलावा, इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स (ट्विटर) पर वीडियो वायरल करने वाले सैकड़ों लोगों के खिलाफ उनके लिंक के आधार पर मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश की जा रही है।
इन सभी के खिलाफ आईटी (IT) एक्ट की विभिन्न धाराओं, पॉक्सो (POCSO) एक्ट और जे.जे. (JJ) एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है।
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