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Lok Sabha Election 2024: चुनावी घोषणा के बाद सभी दलों को मिल गया नया अल्टीमेटम! तय समय के अंदर करना होगा यह काम

Lok Sabha Elections 2024 चुनावी घोषणा के बाद बिहार में राजनीतिक दलों को नया अल्टीमेटम मिल गया है। 48 घंटों के भीतर उन्हें एक महत्वपूर्ण काम करना बेहद जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर चुनाव आयोग की तरफ से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों के साथ डीएम ने बैठक भी की। अधिकारी से अनुमति लेकर प्रत्याशी वाहनों पर प्रचार कर सकेंगे।

By Mukul Kumar Edited By: Mukul Kumar Published: Sun, 17 Mar 2024 01:56 PM (IST)Updated: Sun, 17 Mar 2024 01:56 PM (IST)
प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

जागरण संवाददाता, भागलपुर। लोकसभा चुनाव को आचार संहिता जारी होने के बाद जिलाधिकारी डा. नवल किशोर चौधरी ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है, इसलिए 48 घंटे के अंदर सभी पोस्टर-बैनर हटा लिए जाएं।

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48 घंटे के बाद किसी भी पार्टी का पोस्टर, बैनर पाए जाने पर प्राथमिक दर्ज कराते हुए कार्रवाई की जाएगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन से अवगत कराते हुए कहा कि अधिसूचना की तिथि को ही निर्वाची पदाधिकारी के द्वारा प्रपत्र-01 में पब्लिक नोटिस जारी किया जाना है।

अधिसूचना की तिथि को ही 11 बजे से नाम निर्देशन का कार्य प्रारंभ होगा। नाम निर्देशन सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस को 11 बजे पूर्वाह्न से तीन बजे अपराह्न तक किया जाएगा। सभा व रैली, वाहन, अस्थाई निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकाप्टर, हेलीपैड के लिए अनुमति आवश्यक है।

सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा उपलब्ध रहेगी

चुनावी सभा, रोड शो एवं विभिन्न चुनावी कार्यक्रम के लिए भागलपुर के तीनों अनुमंडल में सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा उपलब्ध रहेगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इसके लिए सुविधा पोर्टल को भी विकसित किया गया है।

24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक के आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है। कार्यक्रम स्थल का अनापत्ति प्रमाणपत्र अनिवार्य है। विहित प्रपत्र में अनुमानित व्यय विवरणी अनिवार्य है।

थानाध्यक्ष का अनापति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी का अनापति प्रमाण पत्र अनिवार्य है। वीडियो वैन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार के कार्यालय से मिलेगी। मोटरसाइकिल पर एक गुना एक/ दो फीट का एक झंडा अनुमान्य है। झंडे के डंडे की लंबाई तीन फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए।

रोड शो में 10 वाहनों के काफिला के बाद 5-5 वाहन रहेंगे

रोड शो में 10 वाहनों के काफिला के बाद 5-5 वाहन रहेंगे, लेकिन उनके बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी होगी। रोड शो में वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं हो सकता है और अस्थाई कार्यालय पर अधिकतम चार फीट गुणा आठ फीट का बैनर हो सकता है।

जुलूस में छह गुणा चार फीट का हैंड हेल्ड बैनर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थाई या स्थाई कार्यालय नहीं होगा। मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगी।

चुनावी सभा स्थल के लिए स्कूल, कालेज या संस्थान प्रबंधन से इस संबंध में कोई आपत्ति न होने संबंधी एनओसी देना होगा। पहले आवेदन को पहले अनुमति दी जाएगी। प्रचार-प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग सक्षम प्राधिकार से अनुमति के उपरांत ही किया जाएगा।

नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि में केवल तीन वाहन अनुमान्य होगा। मतदान के दिन के लिए अलग से वाहन की अनुमति लेनी होगी।

इस काम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई 

उन्होंने कहा कि धर्म, जाति आदि के आधार पर वोट की अपील करना, विभिन्न समुदाय के बीच घृणा उत्पन्न करना, किसी अभ्यर्थी के संबंध में निजी टिप्पणी करना, सरकारी सेवकों व भवनों की सहायता प्राप्त करना, निर्वाचन के संदर्भ में विभिन्न समुदाय के बीच वैमनस्य उत्पन्न करना  मतदाताओं को प्रलोभन देना, निर्वाचन सभा में व्यवधान उत्पन्न करना, मतदान केंद्र के निकट प्रचार-प्रसार करना, मतदान केंद्र पर गलत आचरण का प्रदर्शन करना, इन सबों के लिए भारतीय दंड संहिता एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी।

सी भिजिल ऐप को कोई भी व्यक्ति डाउनलोड करके किसी भी तरह के उपरोक्त चुनावी अनियमितता के संबंध में सूचना कर सकता है, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए भागलपुर में 35 एसएसटी, 23 एफएसटी एवम 264 सेक्टर पदाधिकारी के साथ अन्य कई मिशनरीज भी लगाए गए हैं।

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