Volkswagen की कारों से दिल्ली को हवा हुई जहरीली, NGT ने लगाया 100 करोड़ रुपये का जुर्माना
Volkswagen पर NGT ने 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है
नई दिल्ली (आटो डेस्क)। Volkswagen (फॉक्सवैगन) पर NGT (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। NGT ने जर्मनी की दिग्गज कार निर्माता को शुक्रवार शाम 5 बजे तक 100 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया है। बता दें कि Volkswagen (फॉक्सवैगन) की गाड़ियों से वायु प्रदूषण बढ़ने के मामले में NGT ने यह आदेश दिया।
इस दौरान NGT ने सख्त तेवर अपनाते हुए कहा है कि अगर तय समय पर पैसे नहीं किए गए तो Volkswagen (फॉक्सवैगन) के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, अगर कंपनी NGT के आदेशों को नहीं मानती है, तो ऐसे में कंपनी के Volkswagen India के हेड को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके साथ भारत में कंपनी की संपत्ति को भी जब्त किया जा सकता है। बता दें कि Volkswagen (फॉक्सवैगन) को सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पैसे जमा करवाने होंगे।
वहीं, इस आदेश के तुरंत बाद कंपनी ने कहा है कि NGT के आदेश का पालन करेगी और 18 जनवरी यानी की शुक्रवार को जुर्माना जमा कर देगी।
इससे पहले NGT की चार सदस्यीय कमेटी ने फॉक्सवैगन पर 171.34 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। इस कमेटी का कहना था कि गलत सॉफ्टवेटर के इस्तेमाल से इस कार ने दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ाने का काम किया है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि Volkswagen (फॉक्सवैगन) ने दिल्ली की हवाओं में साल 2016 में लगभग 48.678 टन नाइट्रोजन ऑक्साइड घोला है।
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