ट्रैफिक नियम तोड़ने पर 10 गुना तक ज्यादा कटेगा चालान, ‘ड्राइविंग लाइलेंस’ की घटेगी उम्र
Nitin Gadkari ने लोकसभा में Motor Vehicle Amendment बिल को पेश कर दिया है। इसका मकसद भारत में सड़क हादसों को कम करना है जहां ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना भरना पड़ेगा
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Nitin Gadkari (नितिन गडकरी) ने लोकसभा में Motor Vehicle Amendment बिल को पेश कर दिया है। सड़क परिवहन और हाईवे मंत्री Nitin Gadkari (नितिन गडकरी) ने लंबे समय से अटके बिल को सदन में पेश करते हुए इसकी खासियतों के बारे में बताया है। इस बिल का मकसद भारत में सड़क हादसों को कम करना है। इस बिल में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा इस बिल के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस के बनने की प्रक्रिया में भी बदलाव आएगा। आज हम आपको इस बिल से जुड़ी कई छोटी और बड़ी बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आगे चलकर आपके बहुत काम आएगी। तो डालते हैं एक नजर,
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2016 से अटका हुआ है बिल
मोटर व्हीकल (संशोधित) बिल सबसे पहले साल 2016 में पेश किया गया था, जो राज्यसभा में जाकर अटक गया। इसके बाद यह बिल मोदी सरकार के पहले टर्म में पास नहीं हो पाया। इस बिल में 18 रास्यों के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के सुझाव के साथ स्टैंडिंग कमेटीज की राय भी ली गई है।
10 गुना तक ज्यादा लगेगा जुर्माना
मोटर व्हीकल संशोधित बिल में जुर्माने की राशि को 10 फीसद तक बढ़ाया गया है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो सीटबेल्ट न लगाने पर वाहन मालिक को 1000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। जबकि, पहले बिला हेल्मेट पाए जाने पर 100 रुपये का ही जुर्माना भरना पड़ता था। वहीं, स्पीड लिमिट पार करने पर 500 रुपये की जगह 5000 रुपये का फाइन भरना पड़ेगा। इस बिल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ भारी जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे में अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करने हुए पाया गया तो उसे 2000 रुपये की जगह 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
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एंबुलेंस को रोका तो होगा फाइन
मोटर व्हीकल संशोधित बिल में एंबुलेंस जैसी इमरजेंसी वाहनों पर खासा ध्यान दिया गया है। ऐसे में अगर यह बिल पास हो गया तो एंबुलेंस को जगह न देने पर वाहन मालिक को 10,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बदलेंगे नियम
Motor Vehicles Amendment Bill को पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में 30 फीसद ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी हैं। इस बिल के लागू होने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन के लिए आधार (Aadhaar) नंबर अनिवार्य होगा।
घटेगी आपके ड्राइविंग लाइसेंस की उम्र
मौजूदा समय में ड्राइविंग लाइसेंस 20 साल के लिए वैलिड है, लेकिन अगर यह बिल पास हो गया हो 10 साल के बाद आपको अपने लाइलेंस रिन्यू कराना पडेगा। वहीं, 55 साल या उससे अधिक के व्यक्ति के लिए ड्राइविंग लाइसेंस केवल 5 सालों के लिए वैद्य रहेगा।
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