Move to Jagran APP

Motor Vehicles (Amendment) Act 2019: आज से भरना पड़ेगा 10 गुना ज्यादा चालान, जानें जरूरी बातें

Motor Vehicles (Amendment) Act 2019 अब 1 सितंबर 2019 से वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है। यहां हम आपको इस एक्ट की बड़ी और जरूरी बातें बता रहे हैं।

By Sajan ChauhanEdited By: Published: Sun, 01 Sep 2019 12:42 PM (IST)Updated: Sun, 01 Sep 2019 12:48 PM (IST)
Motor Vehicles (Amendment) Act 2019: आज से भरना पड़ेगा 10 गुना ज्यादा चालान, जानें जरूरी बातें

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Motor Vehicles (Amendment) Act, 2019 आज से देशभर में लागू हो गया है। इस बिल को पिछले महीने संसद के दोनों सदनों से पारित किया गया था। इस नए बिल के अनुसार, अब 1 सितंबर, 2019 से वाहन चालकों को 10 गुना तक ज्यादा चालान भरना पड़ सकता है। यहां हम आपको इस बिल की बड़ी और जरूरी बातों को बता रहे हैं।

loksabha election banner

मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019

  • नाबालिग द्वारा वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह 10 हजार रुपये का चालान कटेगा। साथ ही वाहन से किसी भी ट्रैफिक नियम को तोड़ने पर वाहन मालिक के खिलाफ केस चलाने का प्रावधान है।
  • नए नियमों में शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10 हजार रुपये तक का जुर्माना और दूसरी बार 2 साल तक की कैद या 15 हजार रुपये का जुर्माना हो सकता है। जबकि पहले शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2 हजार रुपये का जुर्माना लगता था।
  • रैश ड्राइविंग पर 1 हजार से 5 हजार रुपये चालान कटेगा। अब बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 500 रुपये की जगह 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।
  • ओवरस्पीडिंग पर 1 हजार रुपये से 2 हजार रुपये तक का चालान कटेगा। एलएमवी के लिए जुर्माना 400 रुपये से बढ़ाकर 1 हजार रुपये और मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए 2 हजार रुपये किया गया है।
  • बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1 हजार रुपये का चालान कटेगा।
  • मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1 हजार रुपये की जगह 5 हजार रुपये तक फाइन लगेगा। 
  • सड़क नियमों को तोड़ने पर 100 रुपये की जगह 500 रुपये का चालान कर दिया गया है।
  • दो पहिया वाहन पर ओवरलोडिंग करने पर 100 रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान और 3 साल के लिए लाइसेंस निलंबित करने का प्रावधान है।

  • बिना इंश्योरेंस के ड्राइविंग पर 1 हजार रुपये की जगह 2 हजार रुपये का चालान कटेगा।
  • इमरजेंसी व्हीकल को रास्ता न देने पर 1 हजार रुपये का चालान कटेगा और ओवरसाइज्ड व्हीकल पर 5 हजार रुपये का चालान कटेगा।

यह भी पढ़ें: सिर्फ नेताओं की नहीं बल्कि इन एक्टर और क्रिकेटर की भी फेवरेट है Toyota Fortuner, जानें क्या है वजह

यह भी पढ़ें: देश में बिकने वाली ये SUV हर रास्ते और हर मौसम के लिए हैं बेस्ट


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.