मोटर वाहन नियमों में फिर होंगे बदलाव, जनता से मंत्रालय ने मांगे सुझाव
मोटर वाहन नियमों में फिर से बड़ा बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। मोटर वाहन नियमों में फिर से बड़ा बदलाव करने की तैयारी में केंद्र सरकार जुट गई है। बता दें, पिछले साल सितंबर महीने में नए नियम लागू किए गए थे, जिसके बाद चालान की राशि में काफी बढ़ोतरी की गई थी। अब सरकार ने नए नियमों को बनाने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स और आम जनता से सुझाव मांगे हैं।
सरकार ने जिन नियमों के लिए सुझाव मांगे हैं उनमें नई गाड़ियां, ड्राइविंग लाइसेंस और पुरानी गाड़ियों को रिकॉल करने के संबंधी नियम हैं। 18 मार्च को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, पर कोरोनावायरस लॉकडाउन के चलते अब फिर से सुझाव मांगे गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवे ने इसके लिए दो नोटिफिकेशन 29 मई 2020 को जारी किए थे।
मंत्रालय ने ये सुझाव नए डीएल बनवाने, सरेंडर या फिर रिनुअल के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मेडिकल सर्टिफिकेट मांगना, लर्नर लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन, नेशनल रजिस्टर, डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन, 60 दिन पहले गाड़ी के रजिस्ट्रेशन का रिनुअल, 6 माह के लिए अस्थाई रजिस्ट्रेशन जिसमें एक माह का अतिरिक्त समय देना, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ट्रेड सर्टिफिकेट, गाड़ी में किस तरह का बदलाव करने के लिए ऑनलाइन मंजूरी शामिल है।
वहीं, दूसरे नोटिफिकेशन में खराब हुई गाड़ियों की रिकॉल पॉलिसी के बारे में सुझाव मांगे गए हैं और नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि सुझाव मंत्रालय के संयुक्त सचिव (ट्रासपोर्ट) को 60 दिन के भीतर ई-मेल आईडी jspb-morth@gov.in पर देने हैं।
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